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अंकित सक्सेना की हत्या के दोषियों ने आमदनी संबंधी हलफनामा दाखिल किया, सुनवाई 17 फरवरी को

Ankit Saxena murder case: अंकित सक्सेना मर्डर केस में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दोषियों को सजा देने के मामले में उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 31, 2024, 2:58 PM IST

Updated : Jan 31, 2024, 3:19 PM IST

नई दिल्ली: अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले में उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया है. बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति की जानकारी दी गई. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया.

15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है.

2018 में हुई थी अंकित सक्सेना की हत्या: 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. कथित तौर पर अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है.

कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

यह भी पढ़ें- 2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला आज

घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी. पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई.

इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की. पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से गला काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

यह भी पढ़ें- अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला, 31 जनवरी को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले में उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया है. बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति की जानकारी दी गई. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया.

15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है.

2018 में हुई थी अंकित सक्सेना की हत्या: 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. कथित तौर पर अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है.

कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

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घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी. पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई.

इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की. पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से गला काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

यह भी पढ़ें- अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला, 31 जनवरी को अगली सुनवाई

Last Updated : Jan 31, 2024, 3:19 PM IST
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