बागेश्वर: भीड़ी गांव निवासी व्यक्ति ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया है. मामला सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ एससीएसटी और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पीड़िता के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर आरोपी के भाई के खिलाफ भी एससीएसटी और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. बताया जा रहा है कि एक भाई (आरोपी) ने पीड़िता को विभिन्न शहरों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान वह पीड़िता को शादी का झांसा देता रहा, लेकिन अब वह शादी करने से मुकर रहा है.
प्रभारी कोतवाल आशा बिष्ट ने बताया कि ग्राम भीड़ी निवासी उमेश तिवारी एक गांव निवासी युवती को शादी करने का झांसा देकर हल्द्वानी, चेन्नई और हरिद्वार लेकर गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब आरोपी शादी करने से मना कर रहा है. वहीं, जब पीड़िता ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो वह उसे धमकाने लगा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा.
इसी बीच उमेश तिवारी ( आरोपी) का छोटा भाई दीपक तिवारी ने पीड़िता के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. पीड़िता की शिकायत पर उमेश तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 504 और एससीएसटी के तहत केस दर्ज किया गया है, जबकि दीपक तिवारी के खिलाफ एससीएसटी और धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि भीड़ी निवासी एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया है. साथ ही आरोपी के छोटे भाई ने पीड़िता के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है. जिससे दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
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