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बीजेपी नेता की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में सीएम आतिशी को जारी समन के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक - CM ATISHI IN THE DEFAMATION CASE

-दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन के आदेश पर रोक. -दिसंबर में होगी अगली सुनवाई.

सीएम आतिशी को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
सीएम आतिशी को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 22, 2024, 4:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के आदेश पर रोक लगा दी है. याचिका पर अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी. प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी की याचिका पर 23 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया था. वहीं सेशंस कोर्ट ने 30 सितंबर को प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था. दरअसल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

सीएम के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका: प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.

16 मई को दर्ज किए गए थे बयान: प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया. बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं.

आम आदमी पार्टी ने झूठा आरोप लगाया: याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.

आबकारी घोटाला से ध्यान हटाने के लिए रची कहानी: प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है. याचिका में कहा गया कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के आदेश पर रोक लगा दी है. याचिका पर अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी. प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी की याचिका पर 23 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया था. वहीं सेशंस कोर्ट ने 30 सितंबर को प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था. दरअसल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

सीएम के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका: प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.

16 मई को दर्ज किए गए थे बयान: प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया. बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं.

आम आदमी पार्टी ने झूठा आरोप लगाया: याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.

आबकारी घोटाला से ध्यान हटाने के लिए रची कहानी: प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है. याचिका में कहा गया कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

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