ETV Bharat / state

गड़ासे से वृद्धा की हत्या करने के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास - Shravasti News

यूपी के श्रावस्ती में वृद्ध की हत्या करने वाले पति और पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. संपत्ति के लालच में धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 29, 2024, 10:50 PM IST

श्रावस्ती: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गड़ासे से वारकर 80 वर्षीय वृद्धा की हत्या करने के मामले में सोमवार को दम्पति को दोषी सिद्ध ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों ने संपत्ति के लालच में आकर हत्या की थी.


जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी केपी सिंह ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा फटवा गांव निवासी मायावती 21 दिसंबर 2020 को अपने भांजे के घर सहियापुर घूमने के लिए आई हुई थी. बाहर चारपाई पर बैठी 80 वर्षीय मायावती की राम नरेश वर्मा के भाई राम गोपाल वर्मा व उसकी पत्नी रेखा देवी ने गड़ासे से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी. इन दोनों को शक था कि मायावती अपनी संपत्ति अपने भांजे के पुत्र शिव कुमार को न दे दें.

केपी सिंह ने बताया कि शिवकुमार मायावती के घर पर रहकर उनकी देखभाल करता था. मायावती के कोई औलाद नहीं थी. इस मामले में सहिया पुर निवासी मायावती के भांजे राम नरेश वर्मा की तहरीर पर दोनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया. विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने पति और पत्नी दोनों को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें-वकीलों के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण करें यूपी बार काउंसिल

श्रावस्ती: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गड़ासे से वारकर 80 वर्षीय वृद्धा की हत्या करने के मामले में सोमवार को दम्पति को दोषी सिद्ध ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों ने संपत्ति के लालच में आकर हत्या की थी.


जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी केपी सिंह ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा फटवा गांव निवासी मायावती 21 दिसंबर 2020 को अपने भांजे के घर सहियापुर घूमने के लिए आई हुई थी. बाहर चारपाई पर बैठी 80 वर्षीय मायावती की राम नरेश वर्मा के भाई राम गोपाल वर्मा व उसकी पत्नी रेखा देवी ने गड़ासे से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी. इन दोनों को शक था कि मायावती अपनी संपत्ति अपने भांजे के पुत्र शिव कुमार को न दे दें.

केपी सिंह ने बताया कि शिवकुमार मायावती के घर पर रहकर उनकी देखभाल करता था. मायावती के कोई औलाद नहीं थी. इस मामले में सहिया पुर निवासी मायावती के भांजे राम नरेश वर्मा की तहरीर पर दोनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया. विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने पति और पत्नी दोनों को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें-वकीलों के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण करें यूपी बार काउंसिल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.