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चरस तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की कठोर कारावास की सजा - Court sentenced Charas smuggler

Court Sentenced Charas Smuggler कोर्ट के चरस तस्कर को दोषी पाते हुए 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया. लोहाघाट पुलिस ने साल 2021 में चेकिंग के दौरान आरोपी को चरस के साथ गिरफ्तार किया था.

Court Sentenced Charas Smuggler
चरस तस्कर को कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 13, 2024, 9:38 AM IST

चंपावत: नशे के कारोबार करने वाले चरस तस्कर को कोर्ट ने दोषी पाया है. विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में एक साल तक और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पुलिस ने चरस के साथ किया था गिरफ्तार: बताया जा रहा है कि चंपावत जनपद की लोहाघाट पुलिस ने फरवरी 2021 में चेकिंग के दौरान उधमसिंह नगर के कथौलिया, नानकमत्ता निवासी सुवेग सिंह (43) को 5 किलो 300 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था. वहीं आरोपी रीठा साहिब क्षेत्र से चरस खरीदकर नानकमत्ता बेचने जा रहा था. पुलिस ने उसके खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था.

कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद सुनाई सजा: विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पुलिस की कार्रवाई और गवाहों के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुवेग सिंह को चरस तस्करी में दोषी पाया. न्यायालय ने सुवेग सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया.अर्थदंड न देने पर उसे एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा.

हल्द्वानी में पुलिस ने तस्करी का किया था भंडाफोड़: बीते दिनों नैनीताल जिले के हल्द्वानी काठगोदाम थाना पुलिस ने एक चरस तस्करी को अरेस्ट किया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा लग्जरी कार से चरस की तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने आरोपी के पास से 3 किलो 14 ग्राम चरस बरामद की थी. आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह चरस को चंपावत जनपद के देवीधुरा से एक अज्ञात व्यक्ति से लेकर आया था. आरोपी ने अपना नाम नंदन सिंह, निवासी मुक्तेश्वर नैनीताल बताया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया.

पढ़ें-लग्जरी कार से हो रही थी चरस तस्करी, पुलिस ने स्मगलर से 4 लाख का माल पकड़ा

चंपावत: नशे के कारोबार करने वाले चरस तस्कर को कोर्ट ने दोषी पाया है. विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में एक साल तक और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पुलिस ने चरस के साथ किया था गिरफ्तार: बताया जा रहा है कि चंपावत जनपद की लोहाघाट पुलिस ने फरवरी 2021 में चेकिंग के दौरान उधमसिंह नगर के कथौलिया, नानकमत्ता निवासी सुवेग सिंह (43) को 5 किलो 300 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था. वहीं आरोपी रीठा साहिब क्षेत्र से चरस खरीदकर नानकमत्ता बेचने जा रहा था. पुलिस ने उसके खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था.

कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद सुनाई सजा: विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पुलिस की कार्रवाई और गवाहों के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुवेग सिंह को चरस तस्करी में दोषी पाया. न्यायालय ने सुवेग सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया.अर्थदंड न देने पर उसे एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा.

हल्द्वानी में पुलिस ने तस्करी का किया था भंडाफोड़: बीते दिनों नैनीताल जिले के हल्द्वानी काठगोदाम थाना पुलिस ने एक चरस तस्करी को अरेस्ट किया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा लग्जरी कार से चरस की तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने आरोपी के पास से 3 किलो 14 ग्राम चरस बरामद की थी. आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह चरस को चंपावत जनपद के देवीधुरा से एक अज्ञात व्यक्ति से लेकर आया था. आरोपी ने अपना नाम नंदन सिंह, निवासी मुक्तेश्वर नैनीताल बताया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया.

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