ETV Bharat / state

आयोग से इंश्योरेंस कंपनी को झटका, पीड़ित को ₹13.50 लाख बीमा राशि देने के निर्देश, उत्पीड़न पर भी लगाया जुर्माना

Insurance company will give compensation to the victim बागेश्वर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को बीमा राशि देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय खर्च देने का भी निर्देश दिया है.

FILE PHOTO
फाइल फोटो
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 28, 2024, 3:56 PM IST

बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की राशि का एकमुश्त भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही 50 हजार मानसिक उत्पीड़न के रूप में भी देने के लिए कहा है.

घटनाक्रम के मुताबिक, 20 मार्च 2020 को दुग नाकुरी तहसील के किरोली निवासी दिनेश सिंह गड़िया ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी टाटा हिटैची सुपर मशीन का 18 फरवरी 2019 को बीमा कराया. 25 मई 2019 को मशीन जब एनएस कॉर्पोरेशन की खान से खड़िया निकालने के लिए खान सफाई का काम कर रही थी. इसी बीच अचानक ऊपर से बोल्डर गिर गया और आधी मशीन बोल्डरों से दब गई. इससे मशीन को भारी क्षति पहुंची. इसकी सूचना उन्होंने 27 मई 2019 को इंश्योरेंस कंपनी को दी. इसके बाद बीमा कंपनी ने स्वयं के खर्च पर मशीन की मरम्मत करने को कहा. जिसका भुगतान वह बाद में कर देंगे.

कंपनी के कहने के अनुसार उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च कर मशीन की मरम्मत की. जब उन्होंने बिल भुगतान के लिए कंपनी में लगाए तो उन्होंने मात्र 8 लाख 50 हजार का क्लेम बनाया, जो न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें पॉलिसी के अनुसार क्षतिपूर्ति नहीं की गई. उनका आर्थिक के साथ ही मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है. मामले में 22 फरवरी 2024 को अंतिम बहस हुई.

पत्रावलियां देखने और गवाहों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने 24 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया. शाखा प्रबंधक इंश्योरेंस कंपनी बागेश्वर को पीड़ित दिनेश गड़िया को 13 लाख 52 हजार 332 रुपए का भुगतान एकमुश्त करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा. इसके अलावा 50 हजार रुपये मानसिक वेदना क्षतिपूर्ति और 20 हजार वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ेंः रामनगर में 90 लाख जमा करने के बाद भी पालिका नहीं छुड़ा पाई अतिक्रमणकारियों से भूमि, अब चलेगा संयुक्त अभियान

बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की राशि का एकमुश्त भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही 50 हजार मानसिक उत्पीड़न के रूप में भी देने के लिए कहा है.

घटनाक्रम के मुताबिक, 20 मार्च 2020 को दुग नाकुरी तहसील के किरोली निवासी दिनेश सिंह गड़िया ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी टाटा हिटैची सुपर मशीन का 18 फरवरी 2019 को बीमा कराया. 25 मई 2019 को मशीन जब एनएस कॉर्पोरेशन की खान से खड़िया निकालने के लिए खान सफाई का काम कर रही थी. इसी बीच अचानक ऊपर से बोल्डर गिर गया और आधी मशीन बोल्डरों से दब गई. इससे मशीन को भारी क्षति पहुंची. इसकी सूचना उन्होंने 27 मई 2019 को इंश्योरेंस कंपनी को दी. इसके बाद बीमा कंपनी ने स्वयं के खर्च पर मशीन की मरम्मत करने को कहा. जिसका भुगतान वह बाद में कर देंगे.

कंपनी के कहने के अनुसार उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च कर मशीन की मरम्मत की. जब उन्होंने बिल भुगतान के लिए कंपनी में लगाए तो उन्होंने मात्र 8 लाख 50 हजार का क्लेम बनाया, जो न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें पॉलिसी के अनुसार क्षतिपूर्ति नहीं की गई. उनका आर्थिक के साथ ही मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है. मामले में 22 फरवरी 2024 को अंतिम बहस हुई.

पत्रावलियां देखने और गवाहों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने 24 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया. शाखा प्रबंधक इंश्योरेंस कंपनी बागेश्वर को पीड़ित दिनेश गड़िया को 13 लाख 52 हजार 332 रुपए का भुगतान एकमुश्त करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा. इसके अलावा 50 हजार रुपये मानसिक वेदना क्षतिपूर्ति और 20 हजार वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ेंः रामनगर में 90 लाख जमा करने के बाद भी पालिका नहीं छुड़ा पाई अतिक्रमणकारियों से भूमि, अब चलेगा संयुक्त अभियान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.