कांगड़ा: कोटखाई में गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में सूरज नाम के शख्स की कस्टोडियल डेथ को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व आईजी जहूर जैदी समेत 8 लोगों को हत्या का दोषी करार दिया. यह फैसला इस मामले में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. फिलहाल दोषियों को 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.
कोर्ट के फैसले का करते हैं स्वागत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीबीआई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा "हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. हालांकि, मैंने अभी पूरा फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पुलिसकर्मी को गलत तरीके से सजा ना मिले"
फैसले का करेंगे अवलोकन
सीएम ने कहा "मामले का पूरी तरह से अवलोकन करना जरूरी है. फैसले में कोई कमी ना रहे. सभी पुलिस कर्मियों ने अपना दायित्व निभाया था. किस गलती के कारण उन्हें सजा मिल रही है. इसक हम अवलोकन करेंगे."
उल्लेखनीय है कि हिमाचल के शिमला जिला के कोटखाई में वर्ष 2017 में एक नाबालिग से रेप हुआ था. बाद में गुड़िया का मर्डर किया गया और लाश हलाइला के जंगल में मिली थी. इस केस में पुलिस जांच के दौरान कथित आरोपी सूरज की कस्टडी में मौत हुई थी.
इसी कस्टडी मौत के मामले में आरोपी तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के केस में सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ ने फैसला सुनाया है. इस मामले में शिमला के तत्कालीन एसपी DW NEGI को बरी कर दिया गया है. कोटखाई के जंगलों में दसवीं की छात्रा के साथ रेप के आरोपी नीलू चरानी को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है.
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