नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में न्यायिक हिरासत में बंद बिभव कुमार तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. जेल अधिकारियों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. बिभव ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील एएसजी एसवी राजू से कहा था कि आरोपी 100 से ज्यादा दिन से जेल में है. दो साधारण चोट के निशान थे. आरोपी बेल का हकदार है. आपको जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
याचिका खारिज होने से पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.
विजय नायर भी जेल से हुए रिहा: दिल्ली आबकारी नीति मामले में 22 महीने तिहाड़ में बिताने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर आज शाम करीब 6 बजे जेल से बाहर आए. जेल अधिकारी ने बताया कि उन्हें तिहाड़ जेल परिसर की जेल नंबर चार में रखा गया था. आप नेताओं ने नायर को मिली जमानत की सराहना करते हुए इसे "सत्य की जीत" बताया. बता दें, आबकारी नीति मामले में अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
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