बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जैजेपुर विधायक बालेश्वर साहू कोनिजता के हनन पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षकों पर निगरानी का आदेश वापस , डीईओ पर की गई कार्रवाईनोटिस जारी किया है. कांग्रेस विधायक पर क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है. कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी मामले में जवाब मांगा है.
जैजैपुर विधायक को नोटिस: जैजैपुर विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है. जिसमें बताया गया है कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाते हुए चुनाव लड़ा है. सुनवाई के दौरान बताया गया कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिन उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड है वह स्थानीय मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया में शेयर करेंगे. जिससे मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के विषय में जानकारी हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इस मामले को लेकर जैजैपुर विधानसभा के मतदाता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में अलग अलग दो याचिका दायर की है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव आयोग और जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दो चुनाव याचिका पर कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट किया स्वतंत्र: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के बाद हाईकोर्ट में कई चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. इससे पहले पत्थलगांव विधायक के मामले में भी सुनवाई हुई थी और अब जैजैपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सुनवाई चल रही है. दोनों ही मामलों में वकील के माध्यम से मांग की गई कि लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम और वीवीपैट को उपयोग करने की अनुमति दिया जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में ईवीएम और वीवीपैट को स्वतंत्र करते हुए इसे लोकसभा चुनाव में उपयोग करने की इजाजत दे दी है.