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Rajasthan: रेत के अवैध खनन मामले में CBI की चार जिलों में 10 ठिकानों पर छापेमारी

अवैध खनन मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई. जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में खनन से जुड़े लोगों के घर और ऑफिस में ली तलाशी.

CBI Action
सीबीआई की चार जिलों में 10 ठिकानों पर छापेमारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 18, 2024, 9:37 PM IST

जयपुर: रेत के अवैध खनन के मामले में चल रही जांच को लेकर शुक्रवार को सबीआई ने राजस्थान के चार जिलों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है. रेत के अवैध खनन से जुड़े लोगों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में सीबीआई ने तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. सीबीआई की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार, एक मामले की जांच के सिलसिले में जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में 10 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय व आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली गई. इससे राजस्थान में अवैध रेत खनन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं.

अप्रैल में दर्ज किया था मामला : दरअसल, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के 16 अप्रैल 2024 के एक आदेश पर सीबीआई ने 26 अप्रैल 2024 को रेत के अवैध खनन के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले सीबीआई ने एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत बूंदी के सदर पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर की जांच भी अपने हाथ में ली.

पढ़ें : Gopalgarh Case : बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त हटाई तो आरोपी हो सकते हैं फरार : CBI

वाहन मालिक को पुलिस ने किया था गिरफ्तार : आरोप है कि 24 अक्टूबर 2023 को बिना किसी वैध परमिट के डंपर में 40 मीट्रिक टन रेत का परिवहन करने के दौरान गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले की जांच के दौरान, विचाराधीन वाहन के पंजीकृत मालिक को 22 फरवरी 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अब सीबीआई ने जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में 10 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली है.

जयपुर: रेत के अवैध खनन के मामले में चल रही जांच को लेकर शुक्रवार को सबीआई ने राजस्थान के चार जिलों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है. रेत के अवैध खनन से जुड़े लोगों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में सीबीआई ने तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. सीबीआई की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार, एक मामले की जांच के सिलसिले में जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में 10 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय व आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली गई. इससे राजस्थान में अवैध रेत खनन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं.

अप्रैल में दर्ज किया था मामला : दरअसल, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के 16 अप्रैल 2024 के एक आदेश पर सीबीआई ने 26 अप्रैल 2024 को रेत के अवैध खनन के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले सीबीआई ने एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत बूंदी के सदर पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर की जांच भी अपने हाथ में ली.

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वाहन मालिक को पुलिस ने किया था गिरफ्तार : आरोप है कि 24 अक्टूबर 2023 को बिना किसी वैध परमिट के डंपर में 40 मीट्रिक टन रेत का परिवहन करने के दौरान गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले की जांच के दौरान, विचाराधीन वाहन के पंजीकृत मालिक को 22 फरवरी 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अब सीबीआई ने जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में 10 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली है.

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