आगरा: उत्तर प्रदेश आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS दिनेश कुमार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. डीआईओएस के खिलाफ श्रीमती विमला देवी इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक मनोज कुमार ने अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) आगरा राजेन्द्र प्रसाद के यहां पर गुहार लगाई थी, जिसमें सहायक अध्यापक मनोज कुमार ने डीआईओएस पर दुर्व्यवहार करने, गाली-गलौज देने तथा नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया था. जिस पर डीआईओएस दिनेश कुमार के खिलाफ नाई की मण्डी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है.
वेतन मांगने पर दी थीं गालियां
शिक्षक मनोज कुमार ने शिकायत दी थी कि 10 जनवरी 2024 की शाम मनोज ने अपने मोबाइल से विगत दो माह के रूके वेतन के लिए बात की थी, जिस पर डीआईओएस ने मुझे भद्दी-भद्दी गालियां दी. नौकरी से निकालने की धमकी दी. मनोज के मुताबिक उसने डीआईओएस की बातचीत अपने मोबाइल में रिकाॅर्ड कर ली, जिसे ही सबूत के तौर पर अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया.
बयान के बाद हुआ मुकदमा
एसीपी कोतवाली आनंद कुमार पाण्डेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर डीआईओएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट के आदेश पर 16 मई को कोतवाली में मनोज कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए. इसके साथ ही कई सबूत भी पेश किए हैं. इस मामले में जांच की जा रही है.
फरवरी में भी हुआ था एक मुकदमा
बता दें कि डीआईओएस दिनेश कुमार के खिलाफ फरवरी 2024 को एंग्लो बंगाली कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंध तंत्र के विवाद में हुआ था. तक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नवीन कुमार के खिलाफ थाना नाई की मंडी में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था. मुकदमे में उन पर कॉलेज प्रबंधक का सहयोग नहीं करने, दबाव बनाने के लिए फर्जी शपथपत्र और कूटरचित रिपोर्ट तैयार कर प्रबंध तंत्र को क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे.
ये भी पढ़ें: एक मुकदमे में दो बार गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने पर ने जताई नाराजगी, सरकार पर लगाया एक लाख हर्जाना - High Court News
ये भी पढ़ें: पहली नजर में अपराध दिख रहा तो कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं - High Court