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कौशांबी में दलित किशोरी से रेप के दोषी को उम्रकैद; बरेली में दुष्कर्म का प्रयास, रेल कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज

कौशांबी में 27 फरवरी 2022 को दलित किशोरी के साथ रेप हुआ था. अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 7, 2024, 7:56 PM IST

Updated : Nov 7, 2024, 8:27 PM IST

कौशांबी: जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दलित किशोरी से दुराचार करने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई. इसके साथ ही 23 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया. संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार कड़ा धाम थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद की रहने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने थाना कड़ाधाम में तहरीर दी थी कि दिनांक 27 फरवरी 2022 को गांव के शमशेर अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी घोसियाना हब्बू नगर ने उसकी नाबालिक लड़की को पहले बहला फुसला कर भाग ले गया. जब इसकी जानकारी हुई तो अभियुक्त के घर गई. अभियुक्त और उसके पिता ने उसको गाली गलौज करके भगा दिया.

महिला की तहरीर के आधार पर थाना कड़ाधाम में मुकदमा पंजीकृत किया गया. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गांव को न्यायालय में परीक्षित कराया. गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त शमशेर अहमद को आजीवन कारावास और 23 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई. संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया. पैसा नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बरेली में रेप का प्रयास, रेल कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज
बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के रहने वाली मूकबधिर महिला ने रेलवे में चपरासी के पद पर तैनात कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ और रेप के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने मुरादाबाद डीआरएम ऑफिस में तैनात चपरासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मूकबधिर महिला का आरोप है कि आरोपी उसको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था. दीपावली की बधाई देने के बहाने उसके घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ये भी पढ़ें- कानपुर ट्रिपल मर्डर के दो दोषियों को उम्रकैद, श्रावस्ती में 13 साल पुराने हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास

कौशांबी: जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दलित किशोरी से दुराचार करने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई. इसके साथ ही 23 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया. संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार कड़ा धाम थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद की रहने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने थाना कड़ाधाम में तहरीर दी थी कि दिनांक 27 फरवरी 2022 को गांव के शमशेर अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी घोसियाना हब्बू नगर ने उसकी नाबालिक लड़की को पहले बहला फुसला कर भाग ले गया. जब इसकी जानकारी हुई तो अभियुक्त के घर गई. अभियुक्त और उसके पिता ने उसको गाली गलौज करके भगा दिया.

महिला की तहरीर के आधार पर थाना कड़ाधाम में मुकदमा पंजीकृत किया गया. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गांव को न्यायालय में परीक्षित कराया. गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त शमशेर अहमद को आजीवन कारावास और 23 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई. संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया. पैसा नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बरेली में रेप का प्रयास, रेल कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज
बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के रहने वाली मूकबधिर महिला ने रेलवे में चपरासी के पद पर तैनात कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ और रेप के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने मुरादाबाद डीआरएम ऑफिस में तैनात चपरासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मूकबधिर महिला का आरोप है कि आरोपी उसको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था. दीपावली की बधाई देने के बहाने उसके घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ये भी पढ़ें- कानपुर ट्रिपल मर्डर के दो दोषियों को उम्रकैद, श्रावस्ती में 13 साल पुराने हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास

Last Updated : Nov 7, 2024, 8:27 PM IST
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