वाराणसी: समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश नाथ चौरसिया के खिलाफ वाराणसी के सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को एक वाद दाखिल किया गया है. कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में पूर्व मंत्री की पत्नी के अलावा उनके परिजनों को भी नामजद किया गया है. दायर किए गए वाद में थाना अध्यक्ष लक्सा को न्यायालय की अवमानना का भी आरोपी बताया गया है.
प्रतिवादी प्रदीप चौरसिया के वाद को कोर्ट ने स्वीकार लिया है. सुनवाई के लिए 21 नवंबर को अगली तिथि निर्धारित की गई है. प्रदीप चौरसिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ने अपना पक्ष रखा है. अभिषेक दुबे ने बताया, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक कैलाश नाथ चौरसिया जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं. वर्तमान में वाराणसी में रहते हैं. रामापुर लक्सा निवासी प्रदीप चौरसिया ने कोर्ट में लक्सा पर उनके होटल को लेकर वाद दाखिल किया है.
वादी का कहना है कि कैलाश नाथ चौरसिया की पत्नी जानकी देवी के जरिए ओम प्रकाश चौरसिया से प्रॉपर्टी ली गई है. यह लीज 19 दिसंबर 2023 को वाराणसी के ऊप निबंध प्रथम कार्यालय में रजिस्टर है. अब यह सभी लोग संपत्ति पर कब्जे की नीयत से मारपीट और गाली-गलौज पर तैयार हैं. इस कारण वादी प्रदीप चौरसिया ने कैलाश नाथ समेत उनके परिजनों के खिलाफ वाद दाखिल किया है.
न्यायालय में संपूर्ण भवन रखने का 9 अप्रैल 2024 को आदेश भी दिया है. आरोप है कि पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है. जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट का आदेश भी करने से इनकार किया जा रहा है. वादी ने कैलाश नाथ चौरसिया के रसूक के बल पर पुलिस की मिलीभगत से पूरे संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए वाद दाखिल किया है.