चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेजी पकड़ती जा रही है. सभी राजनीतिक दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मजबूती हासिल करने और जिताऊ उम्मीदवारों के मंथन में जुटे हैं. लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का संकट भी खड़ा हो चुका है. चुनाव आयोग ने भाजपा समेत हलोपा व अन्य नेताओं को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इन नेताओं को जारी किया गया नोटिस
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डा. कमल गुप्ता, फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम और हरियाणा लोकहित पार्टी (हलोपा) के विधायक गोपाल कांडा व उनके भाई भाजपा नेता गोबिंद कांडा को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है. आरोप है कि बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता और विधायक दुड़ाराम ने वोट की अपील की था. हिसार विधानसभा के आरओ कम एसडीएम जगदीप ने दोनों को नोटिस जारी किया है. उनके द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में वोट मांगने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना है. डॉक्टर कमल गुप्ता ने ये राजनीतिक कार्यक्रम धर्मशाला में होना बताते हुए नोटिस आने पर जवाब देने की बात कही थी.
गोपाल कांडा और गोबिंद कांडा के खिलाफ शिकायत
सिरसा के भादरा बाजार निवासी कांग्रेसी नेता राजकुमार शर्मा ने विधायक गोपाल कांडा और गोबिंद कांडा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव नारायणखेड़ा में गोबिंद कांडा ने सरपंच को 9 लाख रुपये नकद दिए. इसी तरह बेगू में 6 लाख, चौबुर्जा में 50 हजार और गांव चाडीवाल में जाकर 10 लाख की नकदी बांटी.
कांडा बंधुओं ने जारी किया विज्ञापन
कांडा बंधुओं द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट लाइट, खंबे लगाने के लिए संपर्क कर सकता है. सिरसा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र कुमार ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विधायक गोपाल कांडा और गोबिंद कांडा को नोटिस जारी किया है. कांग्रेसी नेता राजकुमार ने दिल्ली चुनाव आयोग कार्यालय से कांडा बंधुओं को अयोग्य घोषित करने की मांग करने की मांग की है.
भाजपा ने प्रचार वीडियो में बच्चे को दिखाया
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) हरियाणा को आम आदमी पार्टी से @BJP4Haryana हैंडल द्वारा एक्स पर भाजपा द्वारा हाल ही में किए एक पोस्ट संबंधी शिकायत मिली है. इसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा द्वारा पोस्ट की गई प्रचार वीडियो में एक बच्चा दिखाई दे रहा है. इस बारे आप ने इसे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.
ECI ने चुनाव गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी पर लगाई रोक
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पत्र संख्या 4/3/2023/एसडीआर/वॉल्यूम एक्स, दिनांक 5 फरवरी 2024 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे. इसके अनुसार चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी पर रोक लगाई गई है. ये निर्देश सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को सूचित किए गए हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया जाना चाहिए.
ECI ने बच्चों संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए
ECI के निर्देशों में ये भी साफ किया गया है कि सभी राजनीतिक नेताओं को किसी भी तरह से प्रचार आदि के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसमें बच्चे को अपनी गोद में रखना, बच्चे को अपने वाहन में ले जाना या बच्चे को चुनाव अभियान आदि का हिस्सा बनाना शामिल है. इसके अलावा बोले गए शब्दों/कविता/गीतों, राजनीतिक दल/उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह के प्रदर्शन, राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रदर्शन, राजनीतिक दल की उपलब्धियों को बढ़ावा देने या विरोधी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की आलोचना के माध्यम से राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चे का उपयोग बहाल नहीं किया जाएगा.
सीईओ व एसडीएम को जवाब का इंतजार
विभिन्न मामलों में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपी नेताओं को सीईओ हरियाणा, हिसार विधानसभा के आरओ कम एसडीएम जगदीप और सिरसा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र कुमार को उन्हें जारी नोटिस का जवाब देना है. नेताओं से जवाब मिलने के बाद चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जा सकती है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा सीईओ हरियाणा के कार्यालय द्वारा समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है.