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कन्नौज नाबालिग रेप केस; मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना पड़ेगा - Kannauj Rape Case

कन्नौज में नाबालिग से रेप के मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है. पुलिस ने नीलू यादव को सहआरोपी बनाया था और इनाम भी घोषित किया था.

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आरोपी नीलू यादव और नवाब सिंह यादव. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 21, 2024, 5:29 PM IST

Updated : Sep 21, 2024, 5:35 PM IST

कन्नौज: जिले के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म वाले मामले में स्थानीय पॉक्सो कोर्ट से आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव को जमानत मिल गई है. 12 अगस्त की रात डायल 112 पर एक 15 वर्षीय लड़की ने सूचना दी थी कि कि चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में उसको नौकरी के नाम पर बुलाया गया. जहां उसके साथ गलत काम किया गया. लड़की की शिकायत पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो आरोपी नवाब सिंह यादव आपत्तिजनक हालत में मिला था. जबकि पीड़ित लड़की की बुआ भी वहां मौजूद थी.

पुलिस ने सपा नेता नवाब सिंह यादव को तुरंत हिरासत में ले लिया था. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से इंकार दिया था. लेकिन फिर जब लड़की के माता-पिता कन्नौज पहुंचे तो मेडिकल कराया और कोर्ट में दुष्कर्म की बात कही. लड़की के माता-पिता ने लड़की की बुआ पर गुमराह करने का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने बुआ को आरोपी बना कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

सरकारी वकील नवीन दुबे ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान जब पुलिस ने नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को सबूत मिटाने का आरोपी बना दिया.नीलू यादव को पकड़ने के लिए 25000 का इनाम भी घोषित किया था. इस पर नीलू यादव ने सरेंडर कर दिया. नीलू यादव ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी. पुलिस ने नीलू को जमानत न मिल सके, इसलिए कोर्ट में कई सबूत पेश किए. लेकिन कोर्ट ने इसको पुख्ता न माना और नीलू यादव को जमानत दे दी.

सरकारी वकील नवीन दुबे ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत 238बी में नीलू यादव को आरोपी बनाया गया था. नीलू यादव पर आरोप था कि उसने बुआ को पैसे का लालच दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की. 238बी धारा में आरोपी को जमानत मिलने का प्रावधान है, इसके चलते कोर्ट ने जमानत दे दी है. लेकिन नीलू यादव अभी जेल से रिहा नही हुए हैं. नीलू यादव पर और भी मुकदमे हैं, जिसका वारंट पहले से चल रहा हैं.

इसे भी पढ़ें-कन्नौज रेप केस; आरोपी नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर लेने की मंजूरी, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

कन्नौज: जिले के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म वाले मामले में स्थानीय पॉक्सो कोर्ट से आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव को जमानत मिल गई है. 12 अगस्त की रात डायल 112 पर एक 15 वर्षीय लड़की ने सूचना दी थी कि कि चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में उसको नौकरी के नाम पर बुलाया गया. जहां उसके साथ गलत काम किया गया. लड़की की शिकायत पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो आरोपी नवाब सिंह यादव आपत्तिजनक हालत में मिला था. जबकि पीड़ित लड़की की बुआ भी वहां मौजूद थी.

पुलिस ने सपा नेता नवाब सिंह यादव को तुरंत हिरासत में ले लिया था. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से इंकार दिया था. लेकिन फिर जब लड़की के माता-पिता कन्नौज पहुंचे तो मेडिकल कराया और कोर्ट में दुष्कर्म की बात कही. लड़की के माता-पिता ने लड़की की बुआ पर गुमराह करने का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने बुआ को आरोपी बना कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

सरकारी वकील नवीन दुबे ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान जब पुलिस ने नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को सबूत मिटाने का आरोपी बना दिया.नीलू यादव को पकड़ने के लिए 25000 का इनाम भी घोषित किया था. इस पर नीलू यादव ने सरेंडर कर दिया. नीलू यादव ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी. पुलिस ने नीलू को जमानत न मिल सके, इसलिए कोर्ट में कई सबूत पेश किए. लेकिन कोर्ट ने इसको पुख्ता न माना और नीलू यादव को जमानत दे दी.

सरकारी वकील नवीन दुबे ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत 238बी में नीलू यादव को आरोपी बनाया गया था. नीलू यादव पर आरोप था कि उसने बुआ को पैसे का लालच दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की. 238बी धारा में आरोपी को जमानत मिलने का प्रावधान है, इसके चलते कोर्ट ने जमानत दे दी है. लेकिन नीलू यादव अभी जेल से रिहा नही हुए हैं. नीलू यादव पर और भी मुकदमे हैं, जिसका वारंट पहले से चल रहा हैं.

इसे भी पढ़ें-कन्नौज रेप केस; आरोपी नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर लेने की मंजूरी, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Last Updated : Sep 21, 2024, 5:35 PM IST
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