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भिवानी में गोवंश को बेसहारा छोड़ने पर लगेगा जुर्माना, डीसी ने गौशाला संचालक और नगर परिषद को दिए आदेश - ANIMALS OPEN LEAVING PENALTY

भिवानी में बेसहारा गोवंश छोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा. जिला उपायुक्त ने गौशाला संचालक और नगर परिषद को निर्देश दिए हैं.

Bhiwani Animals Open Leaving Penalty
Bhiwani Animals Open Leaving Penalty (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 29, 2024, 2:31 PM IST

Updated : Nov 29, 2024, 2:49 PM IST

भिवानी: गोवंशों को सड़कों पर छोड़ने का चलन आम बात हो गई है. जिसके चलते बेसहारा पशुओं को लेकर भिवानी जिला प्रशासन में एक कदम बढ़ाया है. अब खुले में गोवंश छोड़ने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. प्रशासन ने जुर्माना लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. भिवानी में गौशाला संचालकों व संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने गौवंश व पशु मालिकों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि जिले के गोवंश मालिक अपने पशुओं को खुले में न घूमने दे. वरना जुर्माना लगाया जाएगा.

डीसी के आदेश: सड़कों पर घूम रहे पशुओं को गौशालाओं में रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो व बेसहारा गौवंश व पशुओं को भी कोई हानि न हो. इसके साथ ही आवारा गोवंश को पकड़ने के बाद दोबारा छोड़े जाने पर गौशाला का पंजीकरण रद्द करने की भी बात कही गई है. उपायुक्त ने कहा कि गौवंश मालिक पहले दिनभर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम के समय अपने बाड़े में बांध लेते हैं. इससे दिन में आवागमन बाधित होता है. दुर्घटना होने का भय बना रहता है. पशुओं को भी हानि पहुंचती है.

Bhiwani Animals Open Leaving Penalty (Etv Bharat)

सड़कों पर पशु छोड़ने का वसूला जाएगा जुर्माना: वहीं, डीसी महावीर कौशिक ने पशु पालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर गौवंश मालिक व पशुपालक अपने पशुओं को दिन में आवारा न घूमने दे और अपने निश्चित स्थान पर बांध कर रखें. यदि उन्हें खुला घूमता पाया गया तो नगर परिषद द्वारा पकड़कर गौशाला संचालक गौशालाओं में रख लेंगे और मालिक अपना गोवंश व पशु लेने के लिए जाएगा तो उन्हें 5 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में शराब की लूट, कैंटर पलटने से एक्सप्रेस वे पर बिखरी बोतलें, ड्राइवर और हेल्पर फरार

ये भी पढ़ें: करंट लगने से गाय की मौत, लोगों का आरोप-'हादसों को न्यौता दे रही बिजली विभाग और नगर परिषद की लापरवाही'

भिवानी: गोवंशों को सड़कों पर छोड़ने का चलन आम बात हो गई है. जिसके चलते बेसहारा पशुओं को लेकर भिवानी जिला प्रशासन में एक कदम बढ़ाया है. अब खुले में गोवंश छोड़ने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. प्रशासन ने जुर्माना लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. भिवानी में गौशाला संचालकों व संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने गौवंश व पशु मालिकों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि जिले के गोवंश मालिक अपने पशुओं को खुले में न घूमने दे. वरना जुर्माना लगाया जाएगा.

डीसी के आदेश: सड़कों पर घूम रहे पशुओं को गौशालाओं में रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो व बेसहारा गौवंश व पशुओं को भी कोई हानि न हो. इसके साथ ही आवारा गोवंश को पकड़ने के बाद दोबारा छोड़े जाने पर गौशाला का पंजीकरण रद्द करने की भी बात कही गई है. उपायुक्त ने कहा कि गौवंश मालिक पहले दिनभर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम के समय अपने बाड़े में बांध लेते हैं. इससे दिन में आवागमन बाधित होता है. दुर्घटना होने का भय बना रहता है. पशुओं को भी हानि पहुंचती है.

Bhiwani Animals Open Leaving Penalty (Etv Bharat)

सड़कों पर पशु छोड़ने का वसूला जाएगा जुर्माना: वहीं, डीसी महावीर कौशिक ने पशु पालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर गौवंश मालिक व पशुपालक अपने पशुओं को दिन में आवारा न घूमने दे और अपने निश्चित स्थान पर बांध कर रखें. यदि उन्हें खुला घूमता पाया गया तो नगर परिषद द्वारा पकड़कर गौशाला संचालक गौशालाओं में रख लेंगे और मालिक अपना गोवंश व पशु लेने के लिए जाएगा तो उन्हें 5 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा.

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Last Updated : Nov 29, 2024, 2:49 PM IST
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