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ASI को थप्पड़ मारने वाली एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मी को जमानत - Bail granted

Jaipur Airport Slapping Incident, जयपुर एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद को थप्पड़ मारने वाली एक निजी एयरलाइंस कंपनी की आरोपी महिला कर्मी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. महिलाकर्मी ने एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मी को जमानत
एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मी को जमानत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 12, 2024, 8:52 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सांगानेर ने एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद को थप्पड़ मारने वाली एक निजी एयरलाइंस कंपनी की आरोपी महिला कर्मी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि एएसआई का निजी एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मी के साथ किया गया कृत्य उसकी राजकीय ड्यूटी का हिस्सा नहीं था. वहीं, महिलाकर्मी ने भी एएसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. महिला की ओर से कहा कि जब वह गुरुवार सुबह 4.30 बजे एयरपोर्ट में एंट्री कर रही थी, तब एएसआई गिरिराज प्रसाद मौके पर तैनात था और उसने उसे रोका. एएसआई ने उससे कहा कि ऐसे सीधे-सीधे कहां पर जा रही हो, हमारे पास रुक जाओ और हमें भी सेवा का मौका दो. इस पर उसने कहा कि गेट पर कोई महिला स्टाफ नहीं है. आप किसी को महिला स्टाफ को बुलाए और अभद्र भाषा में बात नहीं करें.

इसे भी पढ़ें : जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की क्रू मेंबर ने CISF के ASI को मारा थप्पड़ - Crew member slapped ASI

महिला ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि एएसआई ने लज्जा भंग करने के लिए उसे मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान किया और इसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया. एएसआई का ऐसा करना उसकी ड्यूटी में नहीं था और उसने किसी राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. कोर्ट ने दलीलों से सहमत होकर उसे जमानत दे दी. गौरतलब है कि एएसआई ने महिला पर एंट्री के दौरान झगड़ा करने व राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया था.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सांगानेर ने एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद को थप्पड़ मारने वाली एक निजी एयरलाइंस कंपनी की आरोपी महिला कर्मी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि एएसआई का निजी एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मी के साथ किया गया कृत्य उसकी राजकीय ड्यूटी का हिस्सा नहीं था. वहीं, महिलाकर्मी ने भी एएसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. महिला की ओर से कहा कि जब वह गुरुवार सुबह 4.30 बजे एयरपोर्ट में एंट्री कर रही थी, तब एएसआई गिरिराज प्रसाद मौके पर तैनात था और उसने उसे रोका. एएसआई ने उससे कहा कि ऐसे सीधे-सीधे कहां पर जा रही हो, हमारे पास रुक जाओ और हमें भी सेवा का मौका दो. इस पर उसने कहा कि गेट पर कोई महिला स्टाफ नहीं है. आप किसी को महिला स्टाफ को बुलाए और अभद्र भाषा में बात नहीं करें.

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महिला ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि एएसआई ने लज्जा भंग करने के लिए उसे मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान किया और इसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया. एएसआई का ऐसा करना उसकी ड्यूटी में नहीं था और उसने किसी राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. कोर्ट ने दलीलों से सहमत होकर उसे जमानत दे दी. गौरतलब है कि एएसआई ने महिला पर एंट्री के दौरान झगड़ा करने व राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया था.

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