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कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा सात दिन की जमानत क्यों चाहिए?, मिला यह जवाब - Kejriwal interim bail plea rejected - KEJRIWAL INTERIM BAIL PLEA REJECTED

Kejriwal interim bail plea rejected: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों से जिरह कर जवाब लिए. आइए जानते हैं इस दौरान क्या कहा गया..

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 5, 2024, 4:36 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया. ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को जो दवाई दी जा रही है वो शुगर कम करनेवाली है, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टर से कीटोन लेवल बढ़ने की शिकायत कभी नहीं की. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जेल से निकलते ही रैलियां कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 20 मई को डॉक्टर से कीटोन बढ़ने की शिकायत नहीं की. उन्होंने 24 मई को डॉक्टर से शिकायत की, ताकि अंतरिम जमानत के लिए जमीन तैयार की जा सके.

क्यों चाहिए सात दिन की जमानत: इस पर कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन से पूछा, केजरीवाल को सात दिनों की जमानत क्यों चाहिए, जबकि एसवी राजू का कहना है कि टेस्ट कुछ घंटों का है. इसके जवाब में हरिहरन ने कहा कि होल्टर टेस्ट में समय लगता है. सभी पैरामीटर पूरे किए जाने के बाद ही यह टेस्ट किया जाता है. इसके चलते इसमें समय लगता है.

बनेगा कानून का मजाक: उनकी इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एसवी राजू ने कहा कि यह टेस्ट 25 मई से 1 जून तक किया जा सकता था. अगर केजरीवाल की तरह कोई दूसरा पक्षकार भी कहे कि जेल नियमों को दरकिनार रखकर उन्हें चिकित्सा सुविधा दी जाए, तो ये कानून का मजाक होगा. एसवी राजू ने केजरीवाल का एक वीडियो दिखाया और कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं है. कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि ये कैसी रिकॉर्डिंग है तो उन्होंने जवाब दिया कि यह वीडियो एक न्यूज एजेंसी का है.

यह भी पढ़ें- AAP की पंजाब में बची लाज, द‍िल्‍ली में साफ, केजरीवाल की जगह INDIA गठबंधन मीट‍िंग में शाम‍िल होंगे ये नेता

19 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत: बता दें, 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा था, चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. फिलहाल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें- Delhi Liquor Scam: CM केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला 9 जुलाई को

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया. ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को जो दवाई दी जा रही है वो शुगर कम करनेवाली है, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टर से कीटोन लेवल बढ़ने की शिकायत कभी नहीं की. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जेल से निकलते ही रैलियां कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 20 मई को डॉक्टर से कीटोन बढ़ने की शिकायत नहीं की. उन्होंने 24 मई को डॉक्टर से शिकायत की, ताकि अंतरिम जमानत के लिए जमीन तैयार की जा सके.

क्यों चाहिए सात दिन की जमानत: इस पर कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन से पूछा, केजरीवाल को सात दिनों की जमानत क्यों चाहिए, जबकि एसवी राजू का कहना है कि टेस्ट कुछ घंटों का है. इसके जवाब में हरिहरन ने कहा कि होल्टर टेस्ट में समय लगता है. सभी पैरामीटर पूरे किए जाने के बाद ही यह टेस्ट किया जाता है. इसके चलते इसमें समय लगता है.

बनेगा कानून का मजाक: उनकी इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एसवी राजू ने कहा कि यह टेस्ट 25 मई से 1 जून तक किया जा सकता था. अगर केजरीवाल की तरह कोई दूसरा पक्षकार भी कहे कि जेल नियमों को दरकिनार रखकर उन्हें चिकित्सा सुविधा दी जाए, तो ये कानून का मजाक होगा. एसवी राजू ने केजरीवाल का एक वीडियो दिखाया और कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं है. कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि ये कैसी रिकॉर्डिंग है तो उन्होंने जवाब दिया कि यह वीडियो एक न्यूज एजेंसी का है.

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19 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत: बता दें, 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा था, चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. फिलहाल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

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