नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सीएम केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को सरकारी र्क्वाटर अलॉट था, अब उसको कैंसिल करने के आदेश बुधवार को जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश के बाद बिभव को सरकारी आवास खाली करना होगा.
इससे पहले दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग की ओर से बिभव कुमार की नियुक्ति को गत शुक्रवार को रद्द किया गया था. नियमों की अनदेखी कर हुई नियुक्ति के चलते विजिलेंस विभाग ने उनको टर्मिनेट किया था. इसके बाद उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. इस याचिका पर कैट ने सोमवार को सुनवाई की और बर्खास्तगी के ऑर्डर पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया.
31 मार्च, 2021 को अलॉट हुआ था सरकारी आवास: बुधवार को लोक निर्माण विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी (अलॉटमेंट) अशीष कुमार की ओर से निदेशक अलॉटमेंट (पीडब्ल्यूडी) के आदेशों पर कैंसिलेशन ऑर्डर जारी किया गया है. आदेश में साफ लिखा है कि बिभव कुमार को निजी सचिव की हैसियत से सिविल लाईन स्थित क्वार्टर डी-II, टाइप-IV, चंद्रावल वाटर वर्क्स-II का सरकारी आवास 31 मार्च, 2021 को अलॉट किया गया था. वह अब रद्द किया जाता है.
- ये भी पढ़ें: केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार हटाए गए, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा बोले- डाल सकते थे जांच में बाधा
कैट ने भी नहीं दी थी बर्खास्त मामले में राहत: आवास रद्द करने के लिए जारी ऑर्डर में विजिलेंस निदेशालय के 10 अप्रैल, 2024 के आदेश का भी जिक्र किया गया है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग ने भी 11 अप्रैल एक पत्र के जरिए विजिलेंस विभाग के आदेश से अवगत कराया है. अलॉटमेंट कैंसिलेशन ऑर्डर में कैट के 15 अप्रैल, 2024 के ऑर्डर को भी जिक्र किया हैं, जिसमें उसने बिभव कुमार को डीओवी के किसी आदेश पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. बता दें, बिभव कुमार को सरकारी आवास 10 मई को या उससे पहले खाली करना होगा.