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लोस चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद लागू हुई आचार संहिता, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने की पीसी - Lok sabha election 2024

Lok sabha election 2024 लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. जिसमें उन्होंने बताया कि आज से पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. जिसके तहत सरकारी संस्थानों से सरकारी योजनाओं की प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई जाएगी. जिसमें उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 24 से 48 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किए जाने हैं, उन्हें जल्द से जल्द करवाने के लिए सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 16, 2024, 8:38 PM IST

गैरसैंण: लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. जिसके बाद आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी आचार संहिता लागू हो गई है. सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी ने की पीसी: चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 27 मार्च को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख होगी. उन्होंने कहा कि 28 मार्च को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा और 30 मार्च तक नाम वापसी के बाद 19 अप्रैल को संसदीय सीट पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी. इसके बाद 4 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा.

12 विभिन्न दस्तावेजों को वैधता प्रदान: हिमांशु खुराना ने बताया कि जनपद में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप की ओर से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है. दिव्यांग और 85 से अधिक आयु वाले मतदाताओं को स्वयं सेवकों के माध्यम से बूथ तक लाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 12 विभिन्न दस्तावेजों को वैधता प्रदान की गई है. जिनके माध्यम से मतदाता बूथ पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

रुद्रप्रयाग में निजी संपत्ति से हटेगी प्रचार सामग्री: रुद्रप्रयाग जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही नियमानुसार 24 घंटों की भीतर सभी सरकारी संस्थानों से सरकारी योजनाओं की प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई जाएगी. साथ ही 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटों के भीतर निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी. वहीं, ऐसा नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पौड़ी जिले में धारा 144 लागू: पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि भारत चुनाव आयोग से मिले निर्देशों को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है. 24 से 48 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किए जाने हैं, उन्हें जल्द से जल्द करवाने के लिए सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर लगी गई हैं.

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गैरसैंण: लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. जिसके बाद आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी आचार संहिता लागू हो गई है. सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी ने की पीसी: चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 27 मार्च को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख होगी. उन्होंने कहा कि 28 मार्च को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा और 30 मार्च तक नाम वापसी के बाद 19 अप्रैल को संसदीय सीट पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी. इसके बाद 4 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा.

12 विभिन्न दस्तावेजों को वैधता प्रदान: हिमांशु खुराना ने बताया कि जनपद में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप की ओर से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है. दिव्यांग और 85 से अधिक आयु वाले मतदाताओं को स्वयं सेवकों के माध्यम से बूथ तक लाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 12 विभिन्न दस्तावेजों को वैधता प्रदान की गई है. जिनके माध्यम से मतदाता बूथ पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

रुद्रप्रयाग में निजी संपत्ति से हटेगी प्रचार सामग्री: रुद्रप्रयाग जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही नियमानुसार 24 घंटों की भीतर सभी सरकारी संस्थानों से सरकारी योजनाओं की प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई जाएगी. साथ ही 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटों के भीतर निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी. वहीं, ऐसा नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पौड़ी जिले में धारा 144 लागू: पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि भारत चुनाव आयोग से मिले निर्देशों को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है. 24 से 48 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किए जाने हैं, उन्हें जल्द से जल्द करवाने के लिए सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर लगी गई हैं.

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