नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अप्रैल 2024 के आदेश के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है. दिल्ली महिला आयोग के असिस्टेंट सेक्रेटरी गौतम मजूमदार ने सभी संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है.
महिला आयोग के संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है. इससे पहले दिल्ली के एलजी ने मई महीने में दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया था. आरोप था कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी. कहा गया था कि महिला आयोग की अध्यक्ष को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार
नहीं है.
DCW Assistant Secretary issues an order to remove all contractual employees DCW contractual employees with immediate effect. Order passed in compliance with the WCD Ministry April 2024 order, with approval of Delhi LG pic.twitter.com/kRPKKRqIMk
— ANI (@ANI) October 21, 2024
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बता दें 29 अप्रैल, 2024 को संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. इस आदेश में कहा गया था कि DCWD में 230 पदों का सृजन अवैध है और सभी संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना चाहिए.
इस पर पूर्व महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने LG पर आयोग को बंद करने का आरोप लगाया था. मालीवाल ने कहा था कि LG के फैसले के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे. कहा था कि वर्तमान में 90 महिलाएं DCW में काम करती हैं, उनमें से 8 स्थाई कर्मचारी हैं. अगर यह आदेश जारी हो जाता है तो 82 लोगों को हटा दिया जाएगा. इसके बाद दिल्ली महिला आयोग का काम करना मुश्किल हो जाएगा. डीसीडब्ल्यू के हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना हजारों कॉल्स आती हैं. 500 महिलाएं खुद आकर शिकायत दर्ज करवाती हैं. अब ये सब काम कैसे होंगे?
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