जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर के ओडवाड़ा गांव में ओरण की भूमि पर अतिक्रमण मामले में पेश अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में मुकेश मूलचंद की ओर से दायर अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने हलफनामा पेश किया. जिसमें बताया गया कि ओडवाड़ा गांव में ओरण की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कारवाई चल रही है.
इस मामले में पूर्व में 21 अतिक्रमण हटाए गए. उसके बाद 46 अतिक्रमण हटाए गए हैं, अभी हाल ही में 70 अतिक्रमण हटा दिए गए हैं. जबकि कुछ मामलो में हाईकोर्ट में याचिकाए दायर होने से उन पर रोक लगी हुई है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाने की कारवाई को लगातार चलाने के निर्देश देने के साथ ही रिपोर्ट मांगी है.
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों पर रोक लगी है, उनको छोड़कर जो भी अतिक्रमण है, उनको हटाने की कारवाई कर अगली सुनवाई पर 29 जुलाई को रिपोर्ट पेश करें. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर रिपोर्ट के साथ तहसीलदार व जालोर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.
बता दें कि जालोर के आहोर उपखंड क्षेत्र के ओडवाड़ा गांव में चिन्हित 138 पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. ये कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी. इस दौरान लोगों ने प्रशासन का रास्ता भी रोका. पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था.