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दुकान जा रही किशोरी के साथ गांव के युवक ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा - दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

कानपुर कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना सुनाया है. किशोरी को 4 साल बाद न्यायलय से न्याय मिला.

Rape accused punished
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 27, 2024, 10:35 PM IST

कानपुर: यूपी के कानपुर शहर के आउटर सजेती थाना इलाके में एक किशोरी से दुष्कर्म करने और उसे धमकाने के मामले में आरोपी को कोर्ट से कड़ी सजा मिली है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है.

सितंबर 2019 की घटना: घटना सितंबर 2019 की बताई जा रही है. जब सजेती इलाके की एक 14 साल की किशोरी परचून की दुकान से सामान लेने के लिए गई थी. तभी उसी गांव के रहने वाले आरोपी परशुराम ने किशोरी को बहला फुसला कर अपने पास बुलायाा. फिर उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोरी को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था. रोते बिलखते पीड़ित जब घर पहुंची तो उसने परजिनों को पूरी आप बीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने 18 सितंबर 2019 को इस मामले में सजेती थाने में आरोपी परशुराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला: इस पूरे मामले में सजेती थाना प्रभारी बृजमोहन सिंह बताया कि, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने आरोपी परशुराम को पास्को एक्ट में 20 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है.

कानपुर: यूपी के कानपुर शहर के आउटर सजेती थाना इलाके में एक किशोरी से दुष्कर्म करने और उसे धमकाने के मामले में आरोपी को कोर्ट से कड़ी सजा मिली है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है.

सितंबर 2019 की घटना: घटना सितंबर 2019 की बताई जा रही है. जब सजेती इलाके की एक 14 साल की किशोरी परचून की दुकान से सामान लेने के लिए गई थी. तभी उसी गांव के रहने वाले आरोपी परशुराम ने किशोरी को बहला फुसला कर अपने पास बुलायाा. फिर उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोरी को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था. रोते बिलखते पीड़ित जब घर पहुंची तो उसने परजिनों को पूरी आप बीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने 18 सितंबर 2019 को इस मामले में सजेती थाने में आरोपी परशुराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला: इस पूरे मामले में सजेती थाना प्रभारी बृजमोहन सिंह बताया कि, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने आरोपी परशुराम को पास्को एक्ट में 20 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है.

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