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7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अमानतुल्लाह खान, 25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई - DELHI WAQF BOARD CASE - DELHI WAQF BOARD CASE

DELHI WAQF BOARD CASE: दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के कारण दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.

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AAP विधायक अमानतुल्ला खान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 23, 2024, 2:54 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 7 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. खान ने जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है. अमानतुल्लाह खान की इस अर्जी पर कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा.

मेडिकल रिपोर्ट साथ रखने की मिली अनुमति: खान ने आज कोर्ट से न्यायिक हिरासत के दौरान अपना मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ रखने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह को अपना मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ रखने की अनुमति दे दी. आज अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 9 सितंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 6 सितंबर को 9 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को 6 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था.

अमानतुल्लाह खान मुख्य आरोपी: सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने कहा था, "अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया. ईडी ने 14 समन जारी किए थे लेकिन केवल एक में ही पेश हुआ और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर. ईडी ने अमानतुल्लाह खान की ओर से जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया था. ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED को नोटिस जारी

बता दें, ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 7 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. खान ने जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले आने की अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है. अमानतुल्लाह खान की इस अर्जी पर कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा.

मेडिकल रिपोर्ट साथ रखने की मिली अनुमति: खान ने आज कोर्ट से न्यायिक हिरासत के दौरान अपना मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ रखने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह को अपना मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ रखने की अनुमति दे दी. आज अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 9 सितंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 6 सितंबर को 9 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को 6 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था.

अमानतुल्लाह खान मुख्य आरोपी: सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने कहा था, "अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया. ईडी ने 14 समन जारी किए थे लेकिन केवल एक में ही पेश हुआ और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर. ईडी ने अमानतुल्लाह खान की ओर से जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया था. ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.

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बता दें, ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.

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