भीलवाड़ा : केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से नई अफीम नीति जारी की गई है. इसके तहत भीलवाड़ा जिला अफीम कार्यालय के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले की चार व चित्तौड़गढ़ जिले की 2 तहसीलों के किसान नई अफीम निति के तहत फसल की बुवाई के लिए आवेदन करेंगे.
भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय के जिला अफीम अधिकारी आरके रजक ने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने नई अफीम नीति जारी की है. भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया, मांडलगढ़, कोटड़ी, जहाजपुर तहसील व चित्तौड़गढ़ जिले की 2 तहसीलें बेगूं और रावतभाटा भीलवाड़ा जिला अफीम कार्यालय के अधीन हैं. दोनों जिलों की 6 तहसीलों में 6522 अफीम पट्टे जारी कर रखे थे. इन 6522 पट्टों में से 1077 पट्टे सीपीएस यानी बिना चीरा लगाने के हैं. यह सभी पट्टे 10-10 आरी के हैं.
अब नई अफीम नीति के आधार पर 1995 से 1998 तक 25% औसत देने वाले किसानों को अब पट्टे मिलेगे, जिससे भीलवाड़ा जिला अफीम कार्यालय के अंतर्गत लगभग 150 से 200 किसानों को नए पट्टे दिए जाएंगे. इससे किसानों को संबल मिलेगा. किसानों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आएं. जो भी जानकारी आपको चाहिए वह जिला अफीम कार्यालय में आकर लें. कोई भी समस्या हो उसका जिला अफीम कार्यालय में निराकरण किया जाएगा.
अफीम किसान भवानी शंकर और शंकर लाल गुर्जर ने कहा कि भारत सरकार ने जो नई अफीम नीति जारी की है, वास्तव में इससे हमें संबल मिलेगा. पहले अफीम की उपज की कम औसत देने के कारण पट्टे काट दिए गए थे, लेकिन अब नई अफीम नीति जो लागू हुई है, इससे हमें भी पट्टे मिलेंगे.