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बेनीवाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्र कैद, तीन आरोपियों को मिला संदेह का लाभ - life imprisonment to murder accused - LIFE IMPRISONMENT TO MURDER ACCUSED

चित्तौड़गढ़ के कमलेश बेनीवाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जबकि अन्य तीन को संदेह का लाभ दते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है.

life imprisonment to murder accused
हत्या के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 15, 2024, 8:51 PM IST

चित्तौड़गढ़. शहर के बहुचर्चित कमलेश बेनीवाल हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया. जबकि तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया.

विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण मामलों के पीठासीन अधिकारी उदय सिंह आलोदिया ने आरोपी चेतन सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, राजेश कुमार, रोशन और राजेश को सजा सुनाई और 23000-23000 रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक हंसराज राकावत ने बताया कि मामला 5 जून, 2012 का है. शहर के उपरलापाड़ा में रहने वाला कमलेश बेनीवाल अपने दोस्त गोविंद से मिलने उसके घर गया था. वहां से अपने दोस्तों के साथ चामटी खेड़ा चला गया. जहां शराब की दुकान पर किसी बात को लेकर कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया.

पढ़ें: जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा - Additional District Sessions Court

इस दौरान चेतन सिंह पुत्र रमन सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र दौलत सिंह, राजेश कुमार पुत्र शिवनारायण, कुलदीप पुत्र रमन सिंह, राजेश पुत्र राधेश्याम, किशनलाल पुत्र कैलाश, पप्पू पुत्र किशनलाल और रोशन पुत्र रामचंद्र ने उसके साथ जबरदस्त मारपीट की. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों ने उसे पत्थरों से मारा और नीचे गिरा दिया.

पढ़ें: एडवोकेट पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास, आरोपी देवर को 7 साल की सजा - Life imprisonment for murder

बाद में उसे अपनी मोटरसाइकिल से कुचल दिया और उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए. इस घटना में घायल कमलेश की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने दौड़-धूप कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा भारतीय डंडा संहिता की धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट में चालान पेश किया. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने करीब 12 साल बाद अपना निर्णय सुनाया. पीठासीन अधिकारी ने सबूत के अभाव में कुलदीप, किशन लाल और पप्पू लाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

चित्तौड़गढ़. शहर के बहुचर्चित कमलेश बेनीवाल हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया. जबकि तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया.

विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण मामलों के पीठासीन अधिकारी उदय सिंह आलोदिया ने आरोपी चेतन सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, राजेश कुमार, रोशन और राजेश को सजा सुनाई और 23000-23000 रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक हंसराज राकावत ने बताया कि मामला 5 जून, 2012 का है. शहर के उपरलापाड़ा में रहने वाला कमलेश बेनीवाल अपने दोस्त गोविंद से मिलने उसके घर गया था. वहां से अपने दोस्तों के साथ चामटी खेड़ा चला गया. जहां शराब की दुकान पर किसी बात को लेकर कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया.

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इस दौरान चेतन सिंह पुत्र रमन सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र दौलत सिंह, राजेश कुमार पुत्र शिवनारायण, कुलदीप पुत्र रमन सिंह, राजेश पुत्र राधेश्याम, किशनलाल पुत्र कैलाश, पप्पू पुत्र किशनलाल और रोशन पुत्र रामचंद्र ने उसके साथ जबरदस्त मारपीट की. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों ने उसे पत्थरों से मारा और नीचे गिरा दिया.

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बाद में उसे अपनी मोटरसाइकिल से कुचल दिया और उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए. इस घटना में घायल कमलेश की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने दौड़-धूप कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा भारतीय डंडा संहिता की धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट में चालान पेश किया. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने करीब 12 साल बाद अपना निर्णय सुनाया. पीठासीन अधिकारी ने सबूत के अभाव में कुलदीप, किशन लाल और पप्पू लाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

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