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दिल्ली दंगों की जांच पूरी, पुलिस ने कहा- CAA कानून के बाद रची गई साजिश, इसमें पिंजरा तोड़, SIO, SFI जैसे संगठन शामिल - 2020 Delhi riots - 2020 DELHI RIOTS

दिल्ली दंगे के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगा सुनियोजित तरीके से किया गया. इसमें कई बड़े संगठन शामिल हैं.

2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ था दंगा.
2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ था दंगा. (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 5, 2024, 6:50 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में जांच पूरी कर ली है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ दंगा गहरी साजिश का नतीजा था. आरोप तय करने पर कल यानि 6 सितंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि 4 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) संसद से पारित होने के बाद दंगे की साजिश रची गई. उन्होंने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे की इस साजिश में कई संगठन शामिल थे. इन संगठनों में पिंजरा तोड़, एएजेडएमआई, एसआईओ, एसएफआई इत्यादि संगठन शामिल थे. उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में हुई बातचीत और गवाहों के बयानों का जिक्र करते हुए अपने बात की पुष्टि की.

दिल्ली दंगे की जांच पूरीः इससे पहले 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने 5 सितंबर से आरोपों पर दलीलें रखने का आदेश दिया था. दरअसल, आरोपियों ने याचिका दायर कर कहा था कि आरोप तय करने पर दलील जांच पूरी होने पर ही शुरू की जाए. इस मामले के आरोपियों नताशा नरवाल और देवांगन कलीता की ओर से कहा गया था कि एफआईआर दर्ज होने के चार साल बीत जाने के बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए हैं. इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

बता दें, इस मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी. उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है.

इन लोगों को बनाया गया आरोपीः दिल्ली दंगा मामले में सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता को आरोपी बनाया गया है. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ेंः दंगे के खौफनाक मंजर से आज भी खौफ में हैं दिल्ली दंगा के पीड़ित, किसी का छूटा घर तो किसी का उजड़ा कारोबार

यह भी पढ़ेंः Delhi riots: दिल्ली दंगे के दौरान कांस्टेबल को गोली मारकर घायल करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सात-सात साल की सजा

यह भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा- साफ-साफ बताए खालिद सैफी की दंगों में क्या भूमिका थी?

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में जांच पूरी कर ली है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ दंगा गहरी साजिश का नतीजा था. आरोप तय करने पर कल यानि 6 सितंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि 4 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) संसद से पारित होने के बाद दंगे की साजिश रची गई. उन्होंने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे की इस साजिश में कई संगठन शामिल थे. इन संगठनों में पिंजरा तोड़, एएजेडएमआई, एसआईओ, एसएफआई इत्यादि संगठन शामिल थे. उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में हुई बातचीत और गवाहों के बयानों का जिक्र करते हुए अपने बात की पुष्टि की.

दिल्ली दंगे की जांच पूरीः इससे पहले 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने 5 सितंबर से आरोपों पर दलीलें रखने का आदेश दिया था. दरअसल, आरोपियों ने याचिका दायर कर कहा था कि आरोप तय करने पर दलील जांच पूरी होने पर ही शुरू की जाए. इस मामले के आरोपियों नताशा नरवाल और देवांगन कलीता की ओर से कहा गया था कि एफआईआर दर्ज होने के चार साल बीत जाने के बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए हैं. इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

बता दें, इस मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी. उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है.

इन लोगों को बनाया गया आरोपीः दिल्ली दंगा मामले में सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता को आरोपी बनाया गया है. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

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