नई दिल्ली : दिल्लीं के आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई होगी. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच मामले पर सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिया कि वो ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव के इस आश्वासन पर गौर किया था कि वो इस मामले की मानिटरिंग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव से कहा था कि आप असहाय महसूस नहीं करें और समस्या का प्रभावी रूप से हल करें. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली के उप-राज्यपाल से मिलें और उनके आर्थिक मदद मांगें ताकि संविदा पर कर्मचारी रखें जा सकें और स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके. इसके पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा संचालित केंद्र में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकती हैं.
ये भी पढ़ें : समाज कल्याण विभाग ने आशा किरण होम में सचिव के पीए समेत कई अफसरों की तैनाती की, जानिए सब
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से केंद्र का दौरा करने और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आशा किरण केंद्र के पानी की जांच करने का भी आदेश दिया, क्योंकि हाईकोर्ट को बताया गया कि मृतक महिलाओं में से कई टीबी की बीमारी से पीड़ित थीं. बता दें कि जुलाई में आशा किरण होम में रहने वाले 14 लोगों की मौत रोहिणी के बाबा अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी. मरने वालों में एक किशोर, आठ महिलाएं और पांच पुरुष थे. आशा किरण होम में करीब 980 मानसिक रूप से बीमार लोग रह रहे हैं. फरवरी महीने से लेकर अब तक यहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है.
ये भी पढ़ें : आशा किरण आश्रय गृह मामले में विकलांगता अधिकार समूह ने जवाबदेही की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन