नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान दो घरों को जलाने के मामले में एक आरोपी को दस साल की सश्रम कैद की सजा और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी जॉनी कुमार को दस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई.
कोर्ट ने जॉनी कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 188 और 436 के तहत दोषी मानते हुए दस साल सश्रम कैद की सजा के अलावा 90 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. जॉनी कुमार पर 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दो घरों को आग लगाने का आरोप था. जॉनी कुमार मोहम्मद सैफी और मोहम्मद दाऊद के घर जलाने का आरोप था.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील नरेश कुमार गौड़ ने कहा कि ये मामला समुदाय की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. ऐसे में जॉनी कुमार को अधिकतम सजा दी जाए. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अपराध का प्रभाव केवल शिकायतकर्ता और दूसरे पीड़ितों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दंगाईयों के समूह ने सामाजिक तानाबाना पर गहरा घाव छोड़ा है. इस घटना से न केवल आम जनता में गहरी असुरक्षा का भाव पैदा हुआ, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द्र को भी नुकसान हुआ. बता दें, फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.
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