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SEBI का अनिल अंबानी पर चला चाबुक, 5 साल के लिए किया बैन, 25 करोड़ का ठोंका जुर्माना - Sebi bans Anil Ambani entities

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 23, 2024, 12:12 PM IST

Updated : Aug 23, 2024, 12:22 PM IST

Sebi bans Anil Ambani entities- बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही सेबी ने प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित कर दिया है पढ़ें पूरी खबर...

SEBI BANS ANIL AMBANI ENTITIES
अनिल अंबानी सहित 24 अन्य संस्थाओं पर SEBI का शिंकजा (IANS)

मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से पैसे के डायवर्जन को लेकर पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है.

सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है. साथ ही, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ अपने आदेश में क्या कहा
सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से पैसे निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई. इसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में प्रस्तुत किया.

आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने इस तरह के लोन देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की समीक्षा की. लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की. सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित प्रशासन में बड़ी विफलता हुई है.

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मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से पैसे के डायवर्जन को लेकर पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है.

सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है. साथ ही, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ अपने आदेश में क्या कहा
सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से पैसे निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई. इसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में प्रस्तुत किया.

आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने इस तरह के लोन देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की समीक्षा की. लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की. सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित प्रशासन में बड़ी विफलता हुई है.

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Last Updated : Aug 23, 2024, 12:22 PM IST
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