मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से पैसे के डायवर्जन को लेकर पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है.
SEBI bans Industrialist Anil Ambani, 24 other entities, including former officials of Reliance Home Finance from the securities market for 5 years for diversion of funds, imposes fine of Rs 25 cr on Anil Ambani pic.twitter.com/XYXk21pqz2
— ANI (@ANI) August 23, 2024
सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है. साथ ही, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ अपने आदेश में क्या कहा
सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से पैसे निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई. इसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में प्रस्तुत किया.
आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने इस तरह के लोन देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की समीक्षा की. लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की. सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित प्रशासन में बड़ी विफलता हुई है.
ये भी पढ़ें-
|