नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स ऑफिस को महीने के आखिरी रविवार को खुले रहने का निर्देश दिया गया है. इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक्सटेंड वीकेंड को रद्द करते हुए, मंत्रालय ने उन्हें 29 मार्च (शुक्रवार), 30 (शनिवार) और 31 (रविवार) को सामान्य रूप से काम करने के लिए कहा है. मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के तहत निर्देश जारी किया है.
आपको बता दें कि इस साल 29 मार्च को गुड फ्राइडे के कारण बंद है, जबकि 30 और 31 मार्च को वीकेंड है. 31 मार्च, 2024 की तारीख वित्तीय वर्ष 2023-24 के लास्ट डे है. प्रमुख वित्तीय और टैक्स-संबंधी कामों के लिए समय सीमा भी है.
समय सीमा समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, टैक्सपेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. जिन लोगों ने पुरानी टैक्स का विकल्प चुना है और टैक्स-बचत साधन में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए 31 मार्च आखिरी तारीख है. वे पीपीएफ, ईएलएसएस, सावधि जमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, शिक्षा लोन और होम लोन सहित कई विकल्पों में से चुन सकते हैं.
एसएसवाई और पीपीएफ वाले रखें ध्यान
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) का लक्ष्य रखने वाले टैक्सपेयर के लिए 31 मार्च महत्व रखता है. ऐसे निवेश के लिए साल में कम से कम 500 रुपये और 250 रुपये की जरूरत होती है. अगर कोई एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा करने में विफल रहता है, तो उसके खाते को डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, जिस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए 31 मार्च तक जरूरी जमा कर देना चाहिए.