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मोदी सरकार के GST को सात साल पूरे, जानिए कितनी बदली देश की अर्थव्यवस्था - GST Day 2024 - GST DAY 2024

GST Day 2024- जीएसटी का कांसेप्ट पहली बार देश में 2000 के दशक में पेश किया गया था. इसका मकसद जटिल टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए लाया गया था. जानें जीएसटी डे 2024 पर जीएसटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें. साथ ही जानें भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव. पढ़ें पूरी खबर...

GST Day 2024
जीएसटी डे 2024 (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 1, 2024, 11:35 AM IST

नई दिल्ली: हर साल 1 जुलाई को देश में जीएसटी डे के रुप में मनाया जाता है. जीएसटी एक व्यापाक इनडायरेक्ट टैक्स है जो देश भर में गुड्स और सर्विस की आपूर्ति पर लगाया जाता है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दिवस भारत के आर्थिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है. यह दिन एक ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स सिस्टम के अमल की याद दिलाता है जिसने देश के फिस्कल आउटलुक में क्रांति ला दी.

किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया?
बता दें कि जीएसटी सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था. इसके साथ ही बता दें कि कनाडा की जीएसटी सिस्टम पर भारत में जीएसटी सिस्टम की नींव का काम करती है. जीएसटी डे हर साल वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है. यह व्यापक इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पहले लगाए गए टैक्स को सरल बनाने के लिए पेश किया गया था.

कब आया पहली बार जीएसटी?
जीएसटी का कांसेप्ट पहली बार देश में 2000 के दशक में पेश किया गया था. लेकिन इसे लागू होने में 17 वर्ष से अधिक का समय लग गया. मोदी सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी कानून लागू किया. जीएसटी ने 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब सहित केंद्रीय और राज्य टैक्स को आसान कर दिया.

इस दिन का महत्व
जीएसटी दिवस भारत की टैक्सेशन सिस्टम के लिए बहुत महत्व रखता है. यह एक ऐसी व्यवस्था के सफल काम का जश्न मनाता है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है.

  • जीएसटी ने कई इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ली, जिससे समग्र कर संरचना सरल हो गई.
  • इसने निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए एकल बाजार की स्थापना की.
  • नई सिस्टम ने टैक्स कलेक्शन में अधिक स्पष्टता लाई.
  • टैक्स बाधाओं को कम करके, जीएसटी ने फास्च आर्थिक विकास में योगदान दिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

बिजनेस ऑपरेशन-

  • बिजनेस के लिए आसान टैक्स स्ट्रक्चर
  • कैस्केडिंग टैक्स का एलिमिनेशन
  • अनुपालन बोझ में कमी

उपभोक्ता लाभ

  • वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में संभावित कमी
  • देश भर में यूनिफाइड टैक्स रेट

सरकारी रेवेन्यू

  • टैक्स कलेक्शन में सुधार
  • टैक्स चोरी की बेहतर निगरानी और बचाव

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नई दिल्ली: हर साल 1 जुलाई को देश में जीएसटी डे के रुप में मनाया जाता है. जीएसटी एक व्यापाक इनडायरेक्ट टैक्स है जो देश भर में गुड्स और सर्विस की आपूर्ति पर लगाया जाता है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दिवस भारत के आर्थिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है. यह दिन एक ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स सिस्टम के अमल की याद दिलाता है जिसने देश के फिस्कल आउटलुक में क्रांति ला दी.

किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया?
बता दें कि जीएसटी सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था. इसके साथ ही बता दें कि कनाडा की जीएसटी सिस्टम पर भारत में जीएसटी सिस्टम की नींव का काम करती है. जीएसटी डे हर साल वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है. यह व्यापक इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पहले लगाए गए टैक्स को सरल बनाने के लिए पेश किया गया था.

कब आया पहली बार जीएसटी?
जीएसटी का कांसेप्ट पहली बार देश में 2000 के दशक में पेश किया गया था. लेकिन इसे लागू होने में 17 वर्ष से अधिक का समय लग गया. मोदी सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी कानून लागू किया. जीएसटी ने 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब सहित केंद्रीय और राज्य टैक्स को आसान कर दिया.

इस दिन का महत्व
जीएसटी दिवस भारत की टैक्सेशन सिस्टम के लिए बहुत महत्व रखता है. यह एक ऐसी व्यवस्था के सफल काम का जश्न मनाता है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है.

  • जीएसटी ने कई इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ली, जिससे समग्र कर संरचना सरल हो गई.
  • इसने निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए एकल बाजार की स्थापना की.
  • नई सिस्टम ने टैक्स कलेक्शन में अधिक स्पष्टता लाई.
  • टैक्स बाधाओं को कम करके, जीएसटी ने फास्च आर्थिक विकास में योगदान दिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

बिजनेस ऑपरेशन-

  • बिजनेस के लिए आसान टैक्स स्ट्रक्चर
  • कैस्केडिंग टैक्स का एलिमिनेशन
  • अनुपालन बोझ में कमी

उपभोक्ता लाभ

  • वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में संभावित कमी
  • देश भर में यूनिफाइड टैक्स रेट

सरकारी रेवेन्यू

  • टैक्स कलेक्शन में सुधार
  • टैक्स चोरी की बेहतर निगरानी और बचाव

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