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GST काउंसिल की बैठक आज, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स, ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी रजिस्ट्रेशनों पर वित्त मंत्री लेंगी फैसला - GST COUNCIL 53rd MEET TODAY - GST COUNCIL 53RD MEET TODAY

GST Council meet today- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आज (9 सितंबर) बैठक होने वाली है. जीएसटी काउंसिल में इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, मंत्री समूह (जीओएम) से दरों को रिजनेबल बनाने के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग राजस्व पर स्थिति रिपोर्ट सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

FM NIRMALA SITHARAMAN
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 9, 2024, 9:51 AM IST

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक आज होने वाली है. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री और कर अधिकारी भी शामिल होंगे. जीएसटी काउंसिल में इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, मंत्री समूह (जीओएम) से दरों को रिजनेबल बनाने के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग राजस्व पर स्थिति रिपोर्ट सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इसके अलावा, फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी और रेवेन्यू इंप्लिकेशन पर एक रिपोर्ट पेश कर सकती है

इसमें सीजीएशटी एक्ट, 2017 में हाल में शामिल किए गए सेक्शन 11ए को लागू करने पर चर्चा होगी. इस सेक्शन से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (बीत चुकी तारीख से टैक्स) डिमांड के मामले में राहत मिल सकती है.

आज जीएसटी काउंसिल बैठक का एजेंडा

  1. स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा पर टैक्स- जीएसटी काउंसिल इस बात पर विचार-विमर्श करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर कर का बोझ मौजूदा 18 फीसदी से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जाए.
  2. रेट को रेशनलाइज बनाना- पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अगस्त में जीओएम की बैठक के दौरान दरों को रिजनेबल बनाने का मुद्दा उठाया था और मामले को आगे के डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेज दिया गया था.
  3. ऑनलाइन गेमिंग पर राजस्व रिपोर्ट- जीएसटी परिषद 1 अक्टूबर, 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से एकत्र किए गए जीएसटी राजस्व की तुलना करने वाली स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा करेगी. उस डेट से पहले, अधिकांश ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया और विभिन्न कौशल और मौके के खेलों के लिए अलग-अलग कर दरों के लिए तर्क दिया.
  4. फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान- जीएसटी काउंसिल के लिए एक और मुद्दा फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चल रहे अभियान की सफलता की समीक्षा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई है. इस मुद्दे पर जीएसटी चोरी की कुल संदिग्ध राशि भी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
  5. अन्य अधिसूचनाएं, संशोधन- जीएसटी परिषद 22 जून को पिछली बैठक में घोषित अधिसूचनाओं को मंजूरी दे सकती है, जिसमें एमनेस्टी योजना और अगस्त में वित्त अधिनियम 2024 के माध्यम से संसद द्वारा पारित जीएसटी कानून में विभिन्न संशोधन शामिल हैं

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नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक आज होने वाली है. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री और कर अधिकारी भी शामिल होंगे. जीएसटी काउंसिल में इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, मंत्री समूह (जीओएम) से दरों को रिजनेबल बनाने के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग राजस्व पर स्थिति रिपोर्ट सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इसके अलावा, फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी और रेवेन्यू इंप्लिकेशन पर एक रिपोर्ट पेश कर सकती है

इसमें सीजीएशटी एक्ट, 2017 में हाल में शामिल किए गए सेक्शन 11ए को लागू करने पर चर्चा होगी. इस सेक्शन से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (बीत चुकी तारीख से टैक्स) डिमांड के मामले में राहत मिल सकती है.

आज जीएसटी काउंसिल बैठक का एजेंडा

  1. स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा पर टैक्स- जीएसटी काउंसिल इस बात पर विचार-विमर्श करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर कर का बोझ मौजूदा 18 फीसदी से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जाए.
  2. रेट को रेशनलाइज बनाना- पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अगस्त में जीओएम की बैठक के दौरान दरों को रिजनेबल बनाने का मुद्दा उठाया था और मामले को आगे के डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेज दिया गया था.
  3. ऑनलाइन गेमिंग पर राजस्व रिपोर्ट- जीएसटी परिषद 1 अक्टूबर, 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से एकत्र किए गए जीएसटी राजस्व की तुलना करने वाली स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा करेगी. उस डेट से पहले, अधिकांश ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया और विभिन्न कौशल और मौके के खेलों के लिए अलग-अलग कर दरों के लिए तर्क दिया.
  4. फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान- जीएसटी काउंसिल के लिए एक और मुद्दा फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चल रहे अभियान की सफलता की समीक्षा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई है. इस मुद्दे पर जीएसटी चोरी की कुल संदिग्ध राशि भी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
  5. अन्य अधिसूचनाएं, संशोधन- जीएसटी परिषद 22 जून को पिछली बैठक में घोषित अधिसूचनाओं को मंजूरी दे सकती है, जिसमें एमनेस्टी योजना और अगस्त में वित्त अधिनियम 2024 के माध्यम से संसद द्वारा पारित जीएसटी कानून में विभिन्न संशोधन शामिल हैं

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