नई दिल्ली: सरकार ने पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है. इससे पहले जनवरी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी एक नया रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी. ऐसे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड-कीपिंग और मासिक फाइलिंग में बदलाव के कदम का उद्देश्य निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार करना था.
वित्त विधेयक 2024 के माध्यम से जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटका और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, अगर वे अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन करने में विफल रहते हैं. हालांकि, इस दंड प्रावधान को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. यह प्रक्रिया पान-मसाला, ब्रांड नाम के साथ या उसके बिना, 'हुक्का' या 'गुडाकू' तंबाकू, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, चबाने वाले तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना) के निर्माताओं के लिए लागू होनी थी. फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू, सुंघनी और ब्रांडेड या गैर-ब्रांडेड 'गुटखा' आदि.
आपको बता दें कि सीबीआईसी ने एक अधिसूचना के माध्यम से इस विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है. ऐसे तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को यह करना होगा. अधिसूचना के प्रभावी होने यानी 1 अप्रैल, 2024 के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी एसआरएम-I में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें. इसके अलावा जीएसटी एसआरएम-II रिटर्न दाखिल करने का एक विशेष विवरण भी था. आगामी माह की 10 तारीख तक दाखिल किया जाना है.
मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि न तो जीएसटी नेटवर्क ने नई प्रक्रिया पर कोई सलाह जारी की है और न ही नई फाइलिंग उपयोगिताएं जारी की हैं. परिणामस्वरूप, सरकार ने नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन को 45 दिनों के लिए 15 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है. जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र की इस देरी ने उद्योग के लिए साल के मध्य में नई योजना को लागू करने में चुनौतियों का सामना किया है.