नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. ईपीएफओ ने आवास, शादी और एजुकेशन के लिए ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सर्विस शुरू की है. अब एडवांस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्लेम करने के तीन से चार दिनों में पैसा अकाउंट में जमा हो जाएगा. बता दें कि ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है, इसे 50,000 से 1 लाख रुपये कर दिया गया है. इन बदलावों में ऑटो-सेटलमेंट, मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और तेज डेथ दावों की विस्तारित सुविधा शामिल है.
- ऑटो-सेटलमेंट सर्विस
सदस्य या उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक के सभी दावों को अब नियम 68J के तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो-प्रोसेस किया जाएगा. नियम 68K के तहत अब खुद, बेटी, बेटे, भाई या बहन की शादी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए EPF फंड से निकालने की अनुमति है. - तेजी से होगा EPF क्लेम निपटान
EPFO ने कहा कि देश भर में दावा निपटान से जुड़े बोझ को समान रूप से वितरित करके देरी को कम करने के लिए मल्टी-लोकेशन सेटलमेंट क्लेम के लिए एक लिंक ऑफिस की स्थापना की जा रही है. - EPF डेथ क्लेम के लिए नया नियम
डेथ के सभी मामलों में, आधार को जोड़े बिना भौतिक दावों को संसाधित करने की अनुमति अस्थायी उपाय के रूप में दी जा सकती है, लेकिन केवल OIC की उचित स्वीकृति के साथ. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्य आधार को जोड़ने और प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे भुगतान के वितरण में देरी हो रही थी. - अब चेक लीफ की इमेज अपलोड करना अनिवार्य नहीं
ईपीएफओ ने कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ और सत्यापित बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की अनिवार्य आवश्यकता में ढील दी है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन दावों का अधिक तेजी से निपटान करना और ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय प्रमाणित बैंक पासबुक या चेक लीफ की इमेज प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप अस्वीकृत दावों की संख्या को कम करना है.