मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कथित अनियमितताओं के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ सेबी की बड़ी कार्रवाई
सेबी ने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में शामिल अनमोल अंबानी ने सामान्य प्रयोजन के कॉरपोरेट लोन या जीपीसीएल लोन को मंजूरी दी थी और वह भी तब जब कंपनी के निदेशक मंडल ने ऐसे लोन को मंजूरी न देने का स्पष्ट निर्देश दिया था.
अनमोल अंबानी ने 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी गई, जबकि निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में प्रबंधन को आगे कोई भी जीपीसीएल लोन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था.
नियामक ने कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी थे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि दोनों को 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है.
सेबी ने कहा कि जय अनमोल ने वीजा कैपिटल पार्टनर्स को 20 करोड़ रुपये और एक्यूरा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये के असुरक्षित लोन की मंजूरी दी.