ETV Bharat / bharat

जानें, केरल के मंत्री को कुवैत जाने की क्यों नहीं मिली इजाजत ? - Clearance of Foreign Visit - CLEARANCE OF FOREIGN VISIT

Political Clearance of Foreign Visit: शुक्रवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दावा किया कि विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह कुवैत में आग लगने की पृष्ठभूमि में उनकी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दी. इस हादसे में केरल के 24 लोगों की मौत हो गई थी. कुल 50 भारतीयों की मौत हुई थी. आखिर मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी क्या है ? पढ़े ईटीवी भारत की पूरी खबर...

Kerala health minister Veena George
राहत प्रयासों में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को कुवैत जाने की नहीं मिली अनुमति (ETV Bharat & IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 14, 2024, 6:44 PM IST

हैदराबाद: कुवैत में एक दुखद घटनाक्रम में 24 मलयाली सहित 50 भारतीय नागरिकों की जान चली गई. केरल सरकार ने बचाव कार्यों का समन्वय करने और अनुवर्ती कार्रवाई की देखभाल करने के लिए एक मंत्री को कुवैत भेजने का फैसला किया. राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और एनएचएम राज्य निदेशक जीवन बाबू आईएएस कुवैत के लिए उड़ान भरने के लिए गुरुवार शाम 7.30 बजे नेदुंबसेरी हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन हवाई अड्डे पर कुछ समय इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी. प्रक्रिया के अनुसार केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर मंत्री की कुवैत यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया. हालांकि, विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं दी गई.

मंत्रियों की यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी क्या है?
विदेश मंत्रालय मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी देने और उसे संसाधित करने के लिए नोडल मंत्रालय है. विदेश मंत्रालय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के आवेदनों पर कार्रवाई करेगा. सभी आधिकारिक यात्राओं के लिए यह राजनीतिक मंजूरी अनिवार्य है. मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं. केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं के बारे में विस्तृत अधिसूचनाएं जारी की हैं. मूल निर्देश 1995 में जारी किए गए थे और समय-समय पर उनकी समीक्षा और संशोधन किए गए थे. 2010 में कैबिनेट सचिवालय ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मंत्रियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए.

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रियों (कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री) की आधिकारिक विदेश यात्राओं से संबंधित प्रस्तावों के लिए प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है. ऐसे प्रस्ताव सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए. विदेशी सरकारों के साथ हमारे दृष्टिकोण की प्रभावी प्रस्तुति के लिए, यात्राओं का समन्वय विदेश मंत्रालय (MEA) के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि यात्राओं के दोहराव से बचा जा सके. इसलिए, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रस्ताव को पीएमओ को भेजने से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी प्राप्त की जाए.

राजनीतिक मंजूरी के लिए अनुरोध प्रस्थान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकता है. उसके बाद प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्थान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले पीएमओ को प्रस्तुत किया जा सकता है. पीएमओ में निर्धारित अवधि से परे प्राप्त प्रस्तावों और राजनीतिक मंजूरी के बिना प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्हें वापस कर दिया जाएगा.

मंत्रिस्तरीय विदेश यात्रा के प्रस्तावों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बिना सीधे संबंधित विदेशी सरकार या भारत या अन्य जगहों पर उसके प्रतिनिधियों के साथ नहीं उठाया जा सकता है. विदेश मंत्री स्तर की यात्राएं केवल संबंधित देश से औपचारिक सरकारी निमंत्रण के जवाब में की जानी चाहिए. विदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मामले में, मिनिस्टर स्तर की यात्राएं केवल तभी प्रस्तावित की जानी चाहिए, जब विदेश मंत्रालय द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि उस सम्मेलन में उपस्थिति मंत्रियों के स्तर की होगी.

द्विपक्षीय संयुक्त आयोगों की बैठकों के लिए मंत्री-स्तरीय यात्राएं की जा सकती हैं, जहां हमारी ओर से संबंधित मंत्री सह-अध्यक्ष होते हैं. विभिन्न गैर-सरकारी निकायों से आमंत्रणों के जवाब में मंत्री-स्तरीय यात्राएं तब तक उचित नहीं होंगी जब तक कि विदेश मंत्रालय और हमारे संबंधित दूतावास/उच्चायोग द्वारा विशेष रूप से अनुशंसा न की गई हो.

ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से मंत्री-स्तरीय यात्राओं के प्रस्तावों की सलाह नहीं दी जाती है, जब तक कि ऐसी मजबूर करने वाली परिस्थितियां न हों, जिनमें मंत्री स्तर पर यात्रा करना जरूरी हो, जिसके लिए औचित्य प्रस्तुत किया जा सकता है.

राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा:
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की आधिकारिक या निजी विदेश यात्राओं के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए. हालांकि, पूर्व राजनीतिक और एफसीआरए मंजूरी अनिवार्य है.

इस प्रणाली को और संशोधित किया गया और विदेश मंत्री ने 2016 में एक राजनीतिक मंजूरी प्रणाली शुरू की. इसका उद्देश्य राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को गति देना है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी. उसके बाद, ई-राजनीतिक मंजूरी प्रणाली लागू की गई.

राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन करने के बावजूद, केरल सरकार विदेश मंत्री को उन परिस्थितियों से अवगत कराने में विफल रही, जिनके कारण मंत्री स्तर पर यात्रा की आवश्यकता थी. केंद्र सरकार ने पहले ही विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत में बचाव और अन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए नियुक्त किया है. ऐसा माना जाता है कि मंत्री वीना जॉर्ज के आधिकारिक दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहले से ही उसी मिशन के साथ कुवैत में लगा हुआ है.

पढ़ें: कुवैत अग्निकांड के 31 पीड़ितों का पार्थिव शरीर पहुंचा कोच्चि, केरल के सीएम एयरपोर्ट पर रहे मौजूद

हैदराबाद: कुवैत में एक दुखद घटनाक्रम में 24 मलयाली सहित 50 भारतीय नागरिकों की जान चली गई. केरल सरकार ने बचाव कार्यों का समन्वय करने और अनुवर्ती कार्रवाई की देखभाल करने के लिए एक मंत्री को कुवैत भेजने का फैसला किया. राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और एनएचएम राज्य निदेशक जीवन बाबू आईएएस कुवैत के लिए उड़ान भरने के लिए गुरुवार शाम 7.30 बजे नेदुंबसेरी हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन हवाई अड्डे पर कुछ समय इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी. प्रक्रिया के अनुसार केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर मंत्री की कुवैत यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया. हालांकि, विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं दी गई.

मंत्रियों की यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी क्या है?
विदेश मंत्रालय मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी देने और उसे संसाधित करने के लिए नोडल मंत्रालय है. विदेश मंत्रालय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के आवेदनों पर कार्रवाई करेगा. सभी आधिकारिक यात्राओं के लिए यह राजनीतिक मंजूरी अनिवार्य है. मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं. केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं के बारे में विस्तृत अधिसूचनाएं जारी की हैं. मूल निर्देश 1995 में जारी किए गए थे और समय-समय पर उनकी समीक्षा और संशोधन किए गए थे. 2010 में कैबिनेट सचिवालय ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मंत्रियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए.

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रियों (कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री) की आधिकारिक विदेश यात्राओं से संबंधित प्रस्तावों के लिए प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है. ऐसे प्रस्ताव सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए. विदेशी सरकारों के साथ हमारे दृष्टिकोण की प्रभावी प्रस्तुति के लिए, यात्राओं का समन्वय विदेश मंत्रालय (MEA) के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि यात्राओं के दोहराव से बचा जा सके. इसलिए, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रस्ताव को पीएमओ को भेजने से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी प्राप्त की जाए.

राजनीतिक मंजूरी के लिए अनुरोध प्रस्थान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकता है. उसके बाद प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्थान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले पीएमओ को प्रस्तुत किया जा सकता है. पीएमओ में निर्धारित अवधि से परे प्राप्त प्रस्तावों और राजनीतिक मंजूरी के बिना प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्हें वापस कर दिया जाएगा.

मंत्रिस्तरीय विदेश यात्रा के प्रस्तावों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बिना सीधे संबंधित विदेशी सरकार या भारत या अन्य जगहों पर उसके प्रतिनिधियों के साथ नहीं उठाया जा सकता है. विदेश मंत्री स्तर की यात्राएं केवल संबंधित देश से औपचारिक सरकारी निमंत्रण के जवाब में की जानी चाहिए. विदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मामले में, मिनिस्टर स्तर की यात्राएं केवल तभी प्रस्तावित की जानी चाहिए, जब विदेश मंत्रालय द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि उस सम्मेलन में उपस्थिति मंत्रियों के स्तर की होगी.

द्विपक्षीय संयुक्त आयोगों की बैठकों के लिए मंत्री-स्तरीय यात्राएं की जा सकती हैं, जहां हमारी ओर से संबंधित मंत्री सह-अध्यक्ष होते हैं. विभिन्न गैर-सरकारी निकायों से आमंत्रणों के जवाब में मंत्री-स्तरीय यात्राएं तब तक उचित नहीं होंगी जब तक कि विदेश मंत्रालय और हमारे संबंधित दूतावास/उच्चायोग द्वारा विशेष रूप से अनुशंसा न की गई हो.

ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से मंत्री-स्तरीय यात्राओं के प्रस्तावों की सलाह नहीं दी जाती है, जब तक कि ऐसी मजबूर करने वाली परिस्थितियां न हों, जिनमें मंत्री स्तर पर यात्रा करना जरूरी हो, जिसके लिए औचित्य प्रस्तुत किया जा सकता है.

राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा:
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की आधिकारिक या निजी विदेश यात्राओं के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए. हालांकि, पूर्व राजनीतिक और एफसीआरए मंजूरी अनिवार्य है.

इस प्रणाली को और संशोधित किया गया और विदेश मंत्री ने 2016 में एक राजनीतिक मंजूरी प्रणाली शुरू की. इसका उद्देश्य राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को गति देना है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी. उसके बाद, ई-राजनीतिक मंजूरी प्रणाली लागू की गई.

राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन करने के बावजूद, केरल सरकार विदेश मंत्री को उन परिस्थितियों से अवगत कराने में विफल रही, जिनके कारण मंत्री स्तर पर यात्रा की आवश्यकता थी. केंद्र सरकार ने पहले ही विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत में बचाव और अन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए नियुक्त किया है. ऐसा माना जाता है कि मंत्री वीना जॉर्ज के आधिकारिक दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहले से ही उसी मिशन के साथ कुवैत में लगा हुआ है.

पढ़ें: कुवैत अग्निकांड के 31 पीड़ितों का पार्थिव शरीर पहुंचा कोच्चि, केरल के सीएम एयरपोर्ट पर रहे मौजूद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.