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मरने के बाद आधार कार्ड का क्‍या होता है? जानिए करना होगा सरेंडर या बंद - Aadhaar After Death - AADHAAR AFTER DEATH

Aadhaar After Death: किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या होता है? क्या इसे उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, या हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता? जानिए मृत्यु के बाद व्यक्ति के आधार कार्ड का क्या होता है? पढ़ें पूरी खबर...

Aadhaar After Death
मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्‍या होता है (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2024, 2:51 PM IST

हैदराबाद : आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए प्राथमिक पहचान पत्र बन गया है. आधार हमारे जीवन में इतनी गहराई से शामिल हो गया है कि इसके बिना कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम करना काफी कठीन है. सभी सरकारी से लेकर प्राइवेट काम में महत्‍पवूर्ण दस्तावेज के तौर पर आधार की जरूरत होती है. आधार 12 अंको का यूनिक नंबर है, जिसमें आपका नाम, नंबर, पता और बायोमेट्रिक्स की जानकारियां शामिल होती हैं.

इसके बिना आयकर रिटर्न दाखिल करना, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना, या यहां तक कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करवाना भी काफी बिना मुश्किल है. आधार कार्ड के बिना आप सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं उठा सकते हैं. आधार कई गतिविधियों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है और केवाईसी के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. सरकार बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनने से पहले ही उनका आधार नामांकन कराने की इजाजत देती है. लेकिन जब कोई मर जाता है तो उस व्यक्ति के आधार का क्या होता है?

रद्द नहीं हो सकता आधार कार्ड
किसी मृत व्यक्ति के आधार को कैंसिल करने का सवाल कई बार उठता है. ऐसे बहुत से मामले भी सामने आए हैं. ऐसे कई मामले भी सामने आए है जहां मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल जाता है. इस बीच बता दें, यूआईडीएआई के तहत आधार कार्ड जारी होता है लेकिन कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को रद्द नहीं कराया जा सकता है.

साफ शब्दों में कहने का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, जिससे उसका आधार को रद्द किया जा सके. इसका मतलब यह कि मरने के बाद भी मृत व्यक्ति का आधार कार्ड एक्टिव रहेगा. लेकिन यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लॉक करने की फैसिलिटी दी है. जिससे आपका आधार सेफ रहे. ताकि कोई उसका गलत यूज न करें. मृत व्यक्ति का आधार नंबर बाद में किसी और इंसान को ट्रांसफर नहीं किया जाता है

आधार के मालिक की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को सूचित किया कि मृत्यु के बाद आधार खाते को निष्क्रिय करने का कोई प्रावधान नहीं है. चन्द्रशेखर ने कहा कि वर्तमान में मृत व्यक्तियों का आधार नंबर प्राप्त कर उसे निरस्त कराने की कोई व्यवस्था नहीं है.लेकिन इसे बदलने की कोशिशें जारी हैं.

चलिए जानते हैं कि मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को लॉक कैसे कर सकते हैं.

आधार कार्ड कैसे लॉक करें?

  • सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in खोलनी होगी.
  • इसके बाद माई आधार विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद 'माई आधार' में आधार सर्विसेज पर क्लिक करें.
  • वहां मौजूद विकल्पों में से 'लॉक/अनलॉक आधार बायोमेट्रिक्स' चुनें.
  • इससे एक नया पेज खुलेगा.
  • इसमें लॉग इन करने के लिए आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें.
  • अपने फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.
  • फिर आपको लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक डेटा विकल्प दिखाई देगा.
  • जिसे आप चाहते हैं उसे चुनें.

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हैदराबाद : आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए प्राथमिक पहचान पत्र बन गया है. आधार हमारे जीवन में इतनी गहराई से शामिल हो गया है कि इसके बिना कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम करना काफी कठीन है. सभी सरकारी से लेकर प्राइवेट काम में महत्‍पवूर्ण दस्तावेज के तौर पर आधार की जरूरत होती है. आधार 12 अंको का यूनिक नंबर है, जिसमें आपका नाम, नंबर, पता और बायोमेट्रिक्स की जानकारियां शामिल होती हैं.

इसके बिना आयकर रिटर्न दाखिल करना, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना, या यहां तक कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करवाना भी काफी बिना मुश्किल है. आधार कार्ड के बिना आप सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं उठा सकते हैं. आधार कई गतिविधियों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है और केवाईसी के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. सरकार बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनने से पहले ही उनका आधार नामांकन कराने की इजाजत देती है. लेकिन जब कोई मर जाता है तो उस व्यक्ति के आधार का क्या होता है?

रद्द नहीं हो सकता आधार कार्ड
किसी मृत व्यक्ति के आधार को कैंसिल करने का सवाल कई बार उठता है. ऐसे बहुत से मामले भी सामने आए हैं. ऐसे कई मामले भी सामने आए है जहां मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल जाता है. इस बीच बता दें, यूआईडीएआई के तहत आधार कार्ड जारी होता है लेकिन कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को रद्द नहीं कराया जा सकता है.

साफ शब्दों में कहने का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, जिससे उसका आधार को रद्द किया जा सके. इसका मतलब यह कि मरने के बाद भी मृत व्यक्ति का आधार कार्ड एक्टिव रहेगा. लेकिन यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लॉक करने की फैसिलिटी दी है. जिससे आपका आधार सेफ रहे. ताकि कोई उसका गलत यूज न करें. मृत व्यक्ति का आधार नंबर बाद में किसी और इंसान को ट्रांसफर नहीं किया जाता है

आधार के मालिक की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को सूचित किया कि मृत्यु के बाद आधार खाते को निष्क्रिय करने का कोई प्रावधान नहीं है. चन्द्रशेखर ने कहा कि वर्तमान में मृत व्यक्तियों का आधार नंबर प्राप्त कर उसे निरस्त कराने की कोई व्यवस्था नहीं है.लेकिन इसे बदलने की कोशिशें जारी हैं.

चलिए जानते हैं कि मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को लॉक कैसे कर सकते हैं.

आधार कार्ड कैसे लॉक करें?

  • सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in खोलनी होगी.
  • इसके बाद माई आधार विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद 'माई आधार' में आधार सर्विसेज पर क्लिक करें.
  • वहां मौजूद विकल्पों में से 'लॉक/अनलॉक आधार बायोमेट्रिक्स' चुनें.
  • इससे एक नया पेज खुलेगा.
  • इसमें लॉग इन करने के लिए आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें.
  • अपने फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.
  • फिर आपको लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक डेटा विकल्प दिखाई देगा.
  • जिसे आप चाहते हैं उसे चुनें.

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