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'ट्रेलर बेहद आपत्तिजनक', सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगाई रोक - Hamare Baarah Release Halted

Hamare Baarah Release Halted : अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. फिल्म रिलीज को इजाजत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.

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By Sumit Saxena

Published : Jun 13, 2024, 3:25 PM IST

Updated : Jun 13, 2024, 3:33 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगा दी है. ये फिल्म शुक्रवार (14 जून) को रिलीज होनी थी. फिल्म रिलीज को इजाजत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने फिल्म रिलीज की अनुमति देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, 'हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी हैं'. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फिल्म रिलीज करने के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, फिल्म का ट्रेलर 'आक्रामक' लगता है.

सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मे कहा गया है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था के खिलाफ और विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाली है. जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

वकील फौजिया शकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता अज़हर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व किया. शकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 'अनुचित आदेश' के जरिए फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटा दी. उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय सीबीएफसी को एक समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था क्योंकि सीबीएफसी मुकदमेबाजी में रुचि रखने वाली पार्टी थी. फौजिया शकील की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा याचिका का निपटारा होने तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट से याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को भी कहा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति का चयन करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश सहित सभी आपत्तियों को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए पार्टियों के लिए खुला छोड़ दिया गया है. 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कर्नाटक में पहले ही बैन लगाया जा चुका है.

ये भी पढ़ें: 'हमारे बारह' की रिलीज पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक, फिल्म की कहानी पर बोली- दंगे हो जाएंगे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगा दी है. ये फिल्म शुक्रवार (14 जून) को रिलीज होनी थी. फिल्म रिलीज को इजाजत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने फिल्म रिलीज की अनुमति देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, 'हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी हैं'. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फिल्म रिलीज करने के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, फिल्म का ट्रेलर 'आक्रामक' लगता है.

सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मे कहा गया है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था के खिलाफ और विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाली है. जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

वकील फौजिया शकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता अज़हर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व किया. शकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 'अनुचित आदेश' के जरिए फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटा दी. उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय सीबीएफसी को एक समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था क्योंकि सीबीएफसी मुकदमेबाजी में रुचि रखने वाली पार्टी थी. फौजिया शकील की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा याचिका का निपटारा होने तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट से याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को भी कहा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति का चयन करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश सहित सभी आपत्तियों को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए पार्टियों के लिए खुला छोड़ दिया गया है. 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कर्नाटक में पहले ही बैन लगाया जा चुका है.

ये भी पढ़ें: 'हमारे बारह' की रिलीज पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक, फिल्म की कहानी पर बोली- दंगे हो जाएंगे

Last Updated : Jun 13, 2024, 3:33 PM IST
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