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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हाईकोर्ट, कहा- राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं.... - Rahul Gandhi Citizenship Row

Rahul Gandhi Citizenship Row: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है.

राहुल गांधी नागरिकता विवाद केस
राहुल गांधी नागरिकता विवाद केस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 16, 2024, 3:16 PM IST

नई दिल्ली: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर गृह मंत्रालय को फैसला करने का आदेश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. स्वामी की याचिका पर हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा.

सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वकील सत्या सभरवाल ने याचिका दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में 2003 में हुआ था. राहुल गांधी उस कंपनी के निदेशकों में से एक थे. याचिका में कहा गया है कि कंपनी की ओर से 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे गए सालाना आयकर रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की दिखाई गई है.

याचिका में कहा गया है कि कंपनी ने खुद को भंग करने के लिए 17 फरवरी 2009 को जो एक अर्जी दाखिल की थी, उसमें भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन है.

गौरतलब है कि, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह सकता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि इस संबंध में दो हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण दें. लेकिन इसके पांच वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद कोई स्पष्टता नहीं है. ऐसे में कोर्ट गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला लेने का दिशानिर्देश जारी करें.

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सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वकील सत्या सभरवाल ने याचिका दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में 2003 में हुआ था. राहुल गांधी उस कंपनी के निदेशकों में से एक थे. याचिका में कहा गया है कि कंपनी की ओर से 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे गए सालाना आयकर रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की दिखाई गई है.

याचिका में कहा गया है कि कंपनी ने खुद को भंग करने के लिए 17 फरवरी 2009 को जो एक अर्जी दाखिल की थी, उसमें भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन है.

गौरतलब है कि, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह सकता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि इस संबंध में दो हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण दें. लेकिन इसके पांच वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद कोई स्पष्टता नहीं है. ऐसे में कोर्ट गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला लेने का दिशानिर्देश जारी करें.

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