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जलवायु परिवर्तन का देश के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट - Supreme Court concern over forest - SUPREME COURT CONCERN OVER FOREST

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने वनों के कटान को लेकर चिंता जताई है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का देश के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने वारंगल जिले में 106.34 एकड़ वन भूमि को निजी घोषित किया था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By Sumit Saxena

Published : Apr 19, 2024, 4:34 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जंगल की भावना है जो पृथ्वी को चलाती है और जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली बेदाग, निस्वार्थ और मातृ सेवा के बावजूद, मनुष्य अपनी मूर्खता में उनका विनाश जारी रखता है.

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि जब जंगलों के महत्व को समझने की बात आती है तो मनुष्य स्वयं को चयनात्मक भूलने की बीमारी में शामिल कर लेता है.

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि 'यह जंगल की भावना है जो पृथ्वी को चलाती है और इतिहास को मनुष्यों की पीलियाग्रस्त आंखों से नहीं बल्कि पर्यावरण, विशेष रूप से जंगल के चश्मे से समझा जाएगा.'

पीठ ने कहा कि वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली 'अदृश्य सेवाओं' को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए और वनों की कमी और लुप्त होने से अंततः जीवों का बड़े पैमाने पर विनाश होगा. 18 अप्रैल को दिए गए एक फैसले में कहा गया, 'इस तथ्य की सराहना किसी राज्य या राष्ट्र के चश्मे से नहीं बल्कि एक प्रजाति के दृष्टिकोण से की जाएगी.'

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वन न केवल जीवन के पोषण और सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि वे इसकी रक्षा और पालन-पोषण भी करते हैं. जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली बेदाग, निस्वार्थ और मातृ सेवा के बावजूद, मनुष्य अपनी मूर्खता में बिना सोचे-समझे उनका विनाश जारी रखता है. इस तथ्य से कि वह अनजाने में खुद को नष्ट कर रहा है.

पीठ ने कहा कि वन प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वंचितों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि यह समाज का कमजोर वर्ग है जो जंगलों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होगा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समाज के अधिक समृद्ध वर्गों के पास उनकी तुलना में संसाधनों तक बेहतर पहुंच है.

बेंच ने कहा कि एक प्रबुद्ध प्रजाति होने के नाते मनुष्य से पृथ्वी के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और अन्य प्रजातियों के आवास को नष्ट करना उसका अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें आगे के संकट से बचाना उसका कर्तव्य है.

पीठ ने कहा कि आनंद लेने का अधिकार किसी विशिष्ट समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता है, और इसी तरह मनुष्यों तक भी और अब समय आ गया है कि मानव जाति स्थायी रूप से जिए और नदियों, झीलों, समुद्र तटों, मुहल्लों, पर्वतमालाओं, पेड़ों, पहाड़ों, समुद्र और हवाके अधिकारों का सम्मान करे.

बेंच ने कहा कि 'मनुष्य प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है. इसलिए, समय की मांग है कि मानवकेंद्रित दृष्टिकोण से पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए जो पर्यावरण के हित में व्यापक परिप्रेक्ष्य को शामिल करेगा......तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस का अंतर वैश्विक अर्थव्यवस्था को दसियों खरबों डॉलर की बचत कराता है . हमें यह समझना चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन न केवल औद्योगिक गतिविधियों से बल्कि कृषि से भी होता है. वन संपदा के आकलन के लिए ऐसे कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए.'

पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें समाज पर जलवायु परिवर्तन के भारी संभावित प्रभाव बताए गए. ये बताया गया कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण हर क्षेत्र में गंभीर नौकरियां चली गईं. इसमें कहा गया है कि 'एक पहचाने जाने योग्य समूह के विपरीत, समग्र रूप से राष्ट्र के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.'

ये है मामला : शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने वारंगल जिले में 106.34 एकड़ वन भूमि को निजी घोषित किया था, लेकिन इसे एक निजी व्यक्ति को 'विनम्रतापूर्वक उपहार में देने' के लिए फटकार लगाई, जो अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सका.

पीठ ने वन भूमि की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए राज्य के अधिकारियों की भी खिंचाई की और मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए तेलंगाना सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

बेंच ने कहा कि 'हम पांच लाख रुपये की लागत लगाना उचित समझते हैं. इस फैसले की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं में से प्रत्येक को 5,00,000/- रुपये का भुगतान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को करना होगा.

अपीलकर्ता राज्य सक्षम न्यायालय के समक्ष मिलीभगत से हलफनामा दाखिल करने में अधिकारियों द्वारा की गई खामियों की जांच करने और उन अधिकारियों से इसकी वसूली करने के लिए स्वतंत्र है ,जो चल रही कार्यवाही में गलत हलफनामा दाखिल करने और दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हैं.

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'अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में कोर्ट में लंबित मामलों पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जंगल की भावना है जो पृथ्वी को चलाती है और जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली बेदाग, निस्वार्थ और मातृ सेवा के बावजूद, मनुष्य अपनी मूर्खता में उनका विनाश जारी रखता है.

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि जब जंगलों के महत्व को समझने की बात आती है तो मनुष्य स्वयं को चयनात्मक भूलने की बीमारी में शामिल कर लेता है.

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि 'यह जंगल की भावना है जो पृथ्वी को चलाती है और इतिहास को मनुष्यों की पीलियाग्रस्त आंखों से नहीं बल्कि पर्यावरण, विशेष रूप से जंगल के चश्मे से समझा जाएगा.'

पीठ ने कहा कि वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली 'अदृश्य सेवाओं' को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए और वनों की कमी और लुप्त होने से अंततः जीवों का बड़े पैमाने पर विनाश होगा. 18 अप्रैल को दिए गए एक फैसले में कहा गया, 'इस तथ्य की सराहना किसी राज्य या राष्ट्र के चश्मे से नहीं बल्कि एक प्रजाति के दृष्टिकोण से की जाएगी.'

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वन न केवल जीवन के पोषण और सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि वे इसकी रक्षा और पालन-पोषण भी करते हैं. जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली बेदाग, निस्वार्थ और मातृ सेवा के बावजूद, मनुष्य अपनी मूर्खता में बिना सोचे-समझे उनका विनाश जारी रखता है. इस तथ्य से कि वह अनजाने में खुद को नष्ट कर रहा है.

पीठ ने कहा कि वन प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वंचितों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि यह समाज का कमजोर वर्ग है जो जंगलों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होगा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समाज के अधिक समृद्ध वर्गों के पास उनकी तुलना में संसाधनों तक बेहतर पहुंच है.

बेंच ने कहा कि एक प्रबुद्ध प्रजाति होने के नाते मनुष्य से पृथ्वी के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और अन्य प्रजातियों के आवास को नष्ट करना उसका अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें आगे के संकट से बचाना उसका कर्तव्य है.

पीठ ने कहा कि आनंद लेने का अधिकार किसी विशिष्ट समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता है, और इसी तरह मनुष्यों तक भी और अब समय आ गया है कि मानव जाति स्थायी रूप से जिए और नदियों, झीलों, समुद्र तटों, मुहल्लों, पर्वतमालाओं, पेड़ों, पहाड़ों, समुद्र और हवाके अधिकारों का सम्मान करे.

बेंच ने कहा कि 'मनुष्य प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है. इसलिए, समय की मांग है कि मानवकेंद्रित दृष्टिकोण से पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए जो पर्यावरण के हित में व्यापक परिप्रेक्ष्य को शामिल करेगा......तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस का अंतर वैश्विक अर्थव्यवस्था को दसियों खरबों डॉलर की बचत कराता है . हमें यह समझना चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन न केवल औद्योगिक गतिविधियों से बल्कि कृषि से भी होता है. वन संपदा के आकलन के लिए ऐसे कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए.'

पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें समाज पर जलवायु परिवर्तन के भारी संभावित प्रभाव बताए गए. ये बताया गया कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण हर क्षेत्र में गंभीर नौकरियां चली गईं. इसमें कहा गया है कि 'एक पहचाने जाने योग्य समूह के विपरीत, समग्र रूप से राष्ट्र के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.'

ये है मामला : शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने वारंगल जिले में 106.34 एकड़ वन भूमि को निजी घोषित किया था, लेकिन इसे एक निजी व्यक्ति को 'विनम्रतापूर्वक उपहार में देने' के लिए फटकार लगाई, जो अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सका.

पीठ ने वन भूमि की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए राज्य के अधिकारियों की भी खिंचाई की और मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए तेलंगाना सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

बेंच ने कहा कि 'हम पांच लाख रुपये की लागत लगाना उचित समझते हैं. इस फैसले की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं में से प्रत्येक को 5,00,000/- रुपये का भुगतान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को करना होगा.

अपीलकर्ता राज्य सक्षम न्यायालय के समक्ष मिलीभगत से हलफनामा दाखिल करने में अधिकारियों द्वारा की गई खामियों की जांच करने और उन अधिकारियों से इसकी वसूली करने के लिए स्वतंत्र है ,जो चल रही कार्यवाही में गलत हलफनामा दाखिल करने और दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हैं.

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