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मानहानि केस में संजय राउत को 15 दिनों की कैद, थोड़ी देर बाद ही मिली राहत की खबर - Sanjay Raut In Defamation case

Sanjay Raut In Defamation case: शिवसेना सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया और उनके एनजीओ को लेकर एक लेख लिखा था. उसके बाद यह विवाद काफी चर्चित हुआ.

SANJAY RAUT IN DEFAMATION CASE
मानहानि केस में संजय राउत (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 26, 2024, 12:22 PM IST

Updated : Sep 26, 2024, 3:59 PM IST

मुंबई: मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है. जानकारी के मुताबिक संजय राउत से जुर्माना मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा. हालांकि कुछ देर बाद ही संजय राउत को राहत मिल गई. कोर्ट ने उनकी सजा को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और 25 हजार का मुचलका भरने के बाद वे कोर्ट से निकल जाएंगे.

बता दें, राउत को भादंसं की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था. राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर करोड़ों के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.

केस की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने यह सजा सुनाई. वहीं, सोमैय की तरफ से अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद से राउत गलत बयान दे रहे थे. इन बयानों को सभी लोगों ने पढ़ा और सुना भी है.

ताजा जानकारी के मुताबिक शिवसेना सांसद संजय राउत के वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील भी करेंगे. वहीं, राउत के वकील के आवेदन के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इसके साथ-साथ औपचारिकताएं पूरी करने और 25 हजार का मुचलका भरने के बाद शिवसेना सांसद थोड़ी देर में कोर्ट से निकल जाएंगे.

ये है मामला
शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना में संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर एक लेख लिखा. इस लेख में उन्होंने लिखा कि मेधा सोमैया ने अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रयोग करते हुए मीरा-भायंदर इलाके में 16 शौचायल के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया. इसमें मेधा ने करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक का घपला किया था. इस लेख के छपने के बाद बहुत विवाद हुआ. जो काफी चर्चित भी हुआ था.

इस लेख को देखकर मेधा सोमैया ने कहा कि मेरी छवि खराब हुई है और मुझे काफी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा. मेरे दोस्त, नाते रिश्तेदार और सगे-संबंधी मुझे शक की नजरों से देखते हैं. लोग मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछते हैं. मेरे मान को ठेस पहुंची है.

पढ़ें: CJI के घर गणेश पूजन में PM मोदी के शामिल होने पर सियासत, संजय राउत ने कर दी ये मांग

मुंबई: मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है. जानकारी के मुताबिक संजय राउत से जुर्माना मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा. हालांकि कुछ देर बाद ही संजय राउत को राहत मिल गई. कोर्ट ने उनकी सजा को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और 25 हजार का मुचलका भरने के बाद वे कोर्ट से निकल जाएंगे.

बता दें, राउत को भादंसं की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था. राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर करोड़ों के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.

केस की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने यह सजा सुनाई. वहीं, सोमैय की तरफ से अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद से राउत गलत बयान दे रहे थे. इन बयानों को सभी लोगों ने पढ़ा और सुना भी है.

ताजा जानकारी के मुताबिक शिवसेना सांसद संजय राउत के वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील भी करेंगे. वहीं, राउत के वकील के आवेदन के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इसके साथ-साथ औपचारिकताएं पूरी करने और 25 हजार का मुचलका भरने के बाद शिवसेना सांसद थोड़ी देर में कोर्ट से निकल जाएंगे.

ये है मामला
शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना में संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर एक लेख लिखा. इस लेख में उन्होंने लिखा कि मेधा सोमैया ने अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रयोग करते हुए मीरा-भायंदर इलाके में 16 शौचायल के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया. इसमें मेधा ने करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक का घपला किया था. इस लेख के छपने के बाद बहुत विवाद हुआ. जो काफी चर्चित भी हुआ था.

इस लेख को देखकर मेधा सोमैया ने कहा कि मेरी छवि खराब हुई है और मुझे काफी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा. मेरे दोस्त, नाते रिश्तेदार और सगे-संबंधी मुझे शक की नजरों से देखते हैं. लोग मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछते हैं. मेरे मान को ठेस पहुंची है.

पढ़ें: CJI के घर गणेश पूजन में PM मोदी के शामिल होने पर सियासत, संजय राउत ने कर दी ये मांग

Last Updated : Sep 26, 2024, 3:59 PM IST
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