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कौन है ग्रीष्मा? जिसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया जहर, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा - SHARON RAJ MURDER CASE

केरल की एक अदालत ने शेरोन राज हत्याकांड मामले में दोषी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है.

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कौन है ग्रीष्मा? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 20, 2025, 3:42 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल की एक जिला अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई है. ग्रीष्मा ने शेरोन को कीटनाशक युक्त आयुर्वेदिक मिश्रण पिलाकर 2022 में उसकी हत्या कर दी थी. नेय्यातिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने पाया कि ग्रीष्मा द्वारा यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित करने और उसके बाद अपराध करने के कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

न्यूज एएनआई ने अदालत के हवाले से कहा, "आपराधिक कृत्यों के लिए सजा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है. ग्रीष्मा के मना करने के बावजूद शेरोन द्वारा संदिग्ध जूस का वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे साक्ष्य संकेत देते हैं कि उसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है. शेरोन ने 11 दिनों तक बिना पानी की एक बूंद पिए अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया."

ग्रीष्मा और शेरोन राज कौन हैं?
ग्रीष्मा ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में लिटरेचर की पढ़ाई की थी. तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला की रहने वाला पीड़ित शेरोन राज उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी की फाइनल ईयर की छात्रा था. दोनों के बीच एक साल से ज्यादा समय तक रिश्ता रहा, उसके बाद दोनों के बीच रिश्ता बिगड़ गया.

सरकारी वकील वी एस विनीत कुमार ने आरोप लगाया कि ग्रीष्मा, शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार ने केरल के किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी शादी तय कर दी थी. इसके बाद ग्रीष्मा ने अपने चाचा निर्मलकुमारन नायर, तीसरे आरोपी और अपनी मां के साथ मिलकर शेरोन की हत्या की साजिश रची.

अदालत ने नायर को तीन साल कैद की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने जहर की बोतल छिपाने की साजिश रची. 25 अक्टूबर 2022 को शरीर के कई अंगों के काम न करने के कारण उसकी मौत हो गई.

मामले में केरल पुलिस ने 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कई आरोप लगाए गए. उस पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364 (हत्या करने के इरादे से अपहरण), 328 (जान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहर देना) और 203 (गलत जानकारी देकर न्याय में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया.

नरमी की मांग
ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व आपराधिक हिस्ट्री न होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी की मांग की. अदालत ने जवाब देते हुए कहा कि अपराध बिना उकसावे के किया गया था और यह भी कहा कि अपने अपराध को छिपाने की ग्रीष्मा की चालाकी विफल हो गई. पीठ ने यह भी कहा कि उसने अपने प्रेमी के साथ विश्वासघात किया.

अदालत ने कहा कि दोषी द्वारा शेरोन से शारीरिक शोषण के दावे में सबूतों का अभाव है. इसके विपरीत, शेरोन ने कभी भी किसी मैसेज या कम्युनिकेशन में उसे दोषी नहीं ठहराया, जबकि शेरोन अभियुक्त के प्रति प्रतिबद्ध थी, वह उसी समय अपने मंगेतर के संपर्क में थी. अदालत ने कहा, यह देखते हुए कि किए गए अपराध की गंभीरता के अलावा दोषी की उम्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- केरल: बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारने के मामले में गर्लफ्रेंड को मौत की सजा

तिरुवनंतपुरम: केरल की एक जिला अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई है. ग्रीष्मा ने शेरोन को कीटनाशक युक्त आयुर्वेदिक मिश्रण पिलाकर 2022 में उसकी हत्या कर दी थी. नेय्यातिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने पाया कि ग्रीष्मा द्वारा यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित करने और उसके बाद अपराध करने के कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

न्यूज एएनआई ने अदालत के हवाले से कहा, "आपराधिक कृत्यों के लिए सजा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है. ग्रीष्मा के मना करने के बावजूद शेरोन द्वारा संदिग्ध जूस का वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे साक्ष्य संकेत देते हैं कि उसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है. शेरोन ने 11 दिनों तक बिना पानी की एक बूंद पिए अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया."

ग्रीष्मा और शेरोन राज कौन हैं?
ग्रीष्मा ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में लिटरेचर की पढ़ाई की थी. तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला की रहने वाला पीड़ित शेरोन राज उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी की फाइनल ईयर की छात्रा था. दोनों के बीच एक साल से ज्यादा समय तक रिश्ता रहा, उसके बाद दोनों के बीच रिश्ता बिगड़ गया.

सरकारी वकील वी एस विनीत कुमार ने आरोप लगाया कि ग्रीष्मा, शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार ने केरल के किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी शादी तय कर दी थी. इसके बाद ग्रीष्मा ने अपने चाचा निर्मलकुमारन नायर, तीसरे आरोपी और अपनी मां के साथ मिलकर शेरोन की हत्या की साजिश रची.

अदालत ने नायर को तीन साल कैद की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने जहर की बोतल छिपाने की साजिश रची. 25 अक्टूबर 2022 को शरीर के कई अंगों के काम न करने के कारण उसकी मौत हो गई.

मामले में केरल पुलिस ने 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कई आरोप लगाए गए. उस पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364 (हत्या करने के इरादे से अपहरण), 328 (जान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहर देना) और 203 (गलत जानकारी देकर न्याय में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया.

नरमी की मांग
ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व आपराधिक हिस्ट्री न होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी की मांग की. अदालत ने जवाब देते हुए कहा कि अपराध बिना उकसावे के किया गया था और यह भी कहा कि अपने अपराध को छिपाने की ग्रीष्मा की चालाकी विफल हो गई. पीठ ने यह भी कहा कि उसने अपने प्रेमी के साथ विश्वासघात किया.

अदालत ने कहा कि दोषी द्वारा शेरोन से शारीरिक शोषण के दावे में सबूतों का अभाव है. इसके विपरीत, शेरोन ने कभी भी किसी मैसेज या कम्युनिकेशन में उसे दोषी नहीं ठहराया, जबकि शेरोन अभियुक्त के प्रति प्रतिबद्ध थी, वह उसी समय अपने मंगेतर के संपर्क में थी. अदालत ने कहा, यह देखते हुए कि किए गए अपराध की गंभीरता के अलावा दोषी की उम्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- केरल: बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारने के मामले में गर्लफ्रेंड को मौत की सजा

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