नई दिल्ली: राजधानी में अगले पांच अक्टूबर तक के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है. पहले इस धारा 144 के नाम से जाना जाता था. दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार, पुलिस को कुछ खुफिया रिपोर्ट्स मिली थी. इसके बाद दिल्ली में धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है. वहीं आने वाले दिनों ने काफी त्योहार पड़ने वाले हैं, जिससे सड़कों पर भीड़ होना लाजमी है.
इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में शाही ईदगाह मामले को देखते हुए शांति बनाए रखने के मद्देनजर भी यह फैसला लिया गया है. वहीं, दो अक्टूबर को राजधानी में कई वीआईपी मूवमेंट के दौरान माहौल न बिगड़े और इसी महीने में दशहरा और दिवाली जैसे पर्व को लेकर खुफिया रिपोर्ट्स आई थी, जिसके आधार पर दिल्ली में पांच अक्टूबर तक धारा 163 लागू रहेगी.
Undeclared emergency. This order mentions 100 odd reasons why there should be curfew like situation in Delhi. None of the reason appears genuine.
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 30, 2024
I believe Centre is scared that people of Delhi will raise voice against rise of GANSTERS & firing incidents for extortion in Delhi pic.twitter.com/K2LS9ZZwpA
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से इस आदेश के अनुसार, दिल्ली में आगामी पांच अक्टूबर तक के लिए पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. धारा 163, सोमवार से लागू कतर दी गई है.
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