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मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को अलग किया, बताई इसकी वजह - Manish Sisodia bail petitions

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By Sumit Saxena

Published : Jul 11, 2024, 4:36 PM IST

Manish Sisodia Bail Petitions:मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में ईडी और सीबीआई की तरफ से दर्ज एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कुमार ने गुरुवार को सिसोदिया की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

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मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो) (ANI)

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं. आज यानी की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी. मगर सुनवाई से ठीक पहले शीर्ष न्यायालय के जज संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया. इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई पीठ के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है.

बता दें कि, मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में ED और CBI द्वारा दर्ज एक्साइज पॉलिसी घोटाला के मामलों में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है. जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली और न्यायामूर्ति संजय करोल और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि, मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक अन्य पीठ सुनवाई करेगी. जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे.

सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत से याचिकाओं को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है. सिंघवी ने कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है. सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय कर दी है. पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी नीति: मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं. आज यानी की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी. मगर सुनवाई से ठीक पहले शीर्ष न्यायालय के जज संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया. इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई पीठ के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है.

बता दें कि, मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में ED और CBI द्वारा दर्ज एक्साइज पॉलिसी घोटाला के मामलों में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है. जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली और न्यायामूर्ति संजय करोल और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि, मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक अन्य पीठ सुनवाई करेगी. जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे.

सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत से याचिकाओं को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है. सिंघवी ने कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है. सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय कर दी है. पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं.

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