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पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं 15 मार्च तक जारी रहेंगी: आरबीआई - Paytm Payments

Paytm Payments: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स की सेवाएं 15 मार्च तक बढ़ी दी हैं. आरबीआई ने कहा है कि व्यापारियों के अलावा ग्राहकों के हित के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.

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By PTI

Published : Feb 16, 2024, 6:21 PM IST

Updated : Feb 16, 2024, 8:47 PM IST

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में जमा या 'टॉप-अप' स्वीकार नहीं करने के आदेश की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गयी है. आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

रिजर्व बैंक ने इसके पहले 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने कहा कि यह फैसला पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा व्यापक सार्वजनिक हित के लिए थोड़े और समय की आवश्यकता हो सकती है.

आरबीआई ने कहा, 'इसके अलावा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक 'स्वीप-इन स्वीप-आउट' सुविधा के तहत भागीदार बैंकों के पास ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा प्रदान करेगा ताकि ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो.' केंद्रीय बैंक ने नियमों के लगातार गैर-अनुपालन और निगरानी के स्तर पर चिंता बने रहने पर पीपीबीएल के खिलाफ कार्रवाई की है. आरबीआई ने पीपीबीएल के ग्राहकों और आम जनता की सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची भी शुक्रवार को जारी की.

ये भी पढ़ें - पेटीएम बैंक पर RBI की मार से पेमेंट पर नहीं पड़ेगा कोई खास असर- रिपोर्ट

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में जमा या 'टॉप-अप' स्वीकार नहीं करने के आदेश की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गयी है. आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

रिजर्व बैंक ने इसके पहले 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने कहा कि यह फैसला पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा व्यापक सार्वजनिक हित के लिए थोड़े और समय की आवश्यकता हो सकती है.

आरबीआई ने कहा, 'इसके अलावा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक 'स्वीप-इन स्वीप-आउट' सुविधा के तहत भागीदार बैंकों के पास ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा प्रदान करेगा ताकि ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो.' केंद्रीय बैंक ने नियमों के लगातार गैर-अनुपालन और निगरानी के स्तर पर चिंता बने रहने पर पीपीबीएल के खिलाफ कार्रवाई की है. आरबीआई ने पीपीबीएल के ग्राहकों और आम जनता की सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची भी शुक्रवार को जारी की.

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Last Updated : Feb 16, 2024, 8:47 PM IST
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