चंडीगढ़: करनाल विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर सरकार को बड़ी राहत मिली है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करनाल विधानसभा सीट उपचुनाव के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में मंगलवार, 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज: इस मामले में सरकारी पक्ष के अधिवक्ता समरथ सागर ने कहा "मंगलवार 2 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हुई थी. इस पर हरियाणा और चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा था. सुनवाई के बैदा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा गया था. आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि विधानसभा चुनाव के लिए एक साल से कम का समय रह गया है. इसलिए वहां पर उपचुनाव नहीं होना चाहिए. हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी, जिसके बाद आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया है."
मनोहर लाल का इस्तीफा देने के बाद करनाल विधानसभा सीट खाली: बता दें कि 13 मार्च 2024 को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के त्यागपत्र देने की वजह से करनाल विधानसभा सीट खाली हुई थी. वैसे तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं. याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव आयोग और हरियाणा सरकार को दी गई याचिका की अग्रिम प्रतियों के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151ए के प्रावधान (A) के तहत अगर विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम है, तो चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने का अधिकार नहीं है.
25 मई को करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव: गौर रहे कि लोकसभा के लिए चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर 25 मई को उपचुनाव होने हैं. वहीं, हरियाणा विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो रहा है. ऐसे में उपचुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त है. दूसरी ओर नायब सिंह सैनी अभी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं. सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी है. नहीं तो उन्हें हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा देना होगा.
ये भी पढ़ें: अनिल विज के बहाने BJP की गुटबाजी पर हरियाणा कांग्रेस का बड़ा हमला- 'वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया'
ये भी पढ़ें: हरियाणा का सबसे हॉट मुकाबला, जब एक सीट पर आमने-सामने था बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल का परिवार