पुणे : पुणे की एक कोर्ट ने पोर्श कार दुर्घटना से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को किशोर आरोपी के पिता को जमानत दे दी. बता दें कि पिछले महीने शहर में हुए इस हादसे में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी.
मामले में कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी. इनमें दो बार के मालिक और प्रबंधक भी शामिल हैं जिन्हें कथित तौर पर कम उम्र के व्यक्ति को शराब देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को दो इंजीनियरों की तब मौत हो गई थी जब उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी. कार को कथित तौर पर नशे की हालत में एक किशोर चला रहा था.
वहीं मामले में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एल एन दानवाड़े द्वारा सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित अन्य नरम शर्तों के आधार पर आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश दिखा था. इस संबंध में पुलिस ने किशोर आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल तथा कोसी और क्लब ब्लैक बार के मालिक एवं स्टाफ सदस्यों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था.
मामले में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक पिता को यह पता होने के बाद कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसने उसे कार दे दी, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई और उसने उसे पार्टी करने की इजाजत भी दे दी जबकि उसे पता था कि उसका बेटा शराब पीता है.
वहीं किशोर के पिता के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार शाम उनके मुवक्किल को जमानत दे दी. साथ ही कोसी रेस्तरां और क्लब ब्लैक के प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने पुष्टि की कि कोर्ट ने उनके मुवक्किलों को भी जमानत दे दी है.
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