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जम्मू-कश्मीर: बारामूला में ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 1, 2024, 3:48 PM IST

बारामूला पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग तस्करों की संपत्तियों को कुर्क कर रही है. गुरुवार को एक अन्य ड्रग तस्कर का एक मंजिला घर तो शुक्रवार को जिले में एक ड्रग तस्कर का दो मंजिला आवासीय घर जब्त किया गया.

J&K Police Seize Illegal Properties Worth Rs 24 Lakh Of Notorious Drug Peddler In Baramulla
बारामूला में ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

बारामूला (जम्मू-कश्मीर): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की बारामूला जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली. ड्रग तस्कर की पहचान मोहम्मद जाहिद शाह (गिलानी) के रूप में हुई है, जो बारामूला के बसग्रान उरी के निवासी पीर हुसैन शाह का बेटा है. पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में ड्रग तस्कर का दो मंजिला आवासीय घर भी शामिल है.

J&K Police Seize Illegal Properties Worth Rs 24 Lakh Of Notorious Drug Peddler In Baramulla
बारामूला में ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

बारामूला पुलिस ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया,'यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ (1) के तहत की गई थी और यह पीएस उरी के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत मामले की एफआईआर संख्या 54/2022 से जुड़ी है.'

पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान 'अवैध रूप से अर्जित संपत्ति' के रूप में की गई थी. पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी, यह ऑपरेशन नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

इससे पहले, गुरुवार को जिले में एक और ड्रग तस्कर की 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी. पुलिस ने बताया कि ड्रग तस्कर की पहचान बारामूला के ट्रमगुंड ह्यगम सोपोर इलाके के निवासी फैयाज अहमद दर्म की पत्नी अफरोजा बेगम अफरोजा के रूप में हुई है. अफरोजा के एक मंजिला आवासीय मकान को पुलिस ने कुर्क कर लिया. यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ(1) के तहत की गई.

पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: राजौरी में हुए बम विस्फोट में दो नाबालिग लड़कियां घायल

बारामूला (जम्मू-कश्मीर): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की बारामूला जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली. ड्रग तस्कर की पहचान मोहम्मद जाहिद शाह (गिलानी) के रूप में हुई है, जो बारामूला के बसग्रान उरी के निवासी पीर हुसैन शाह का बेटा है. पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में ड्रग तस्कर का दो मंजिला आवासीय घर भी शामिल है.

J&K Police Seize Illegal Properties Worth Rs 24 Lakh Of Notorious Drug Peddler In Baramulla
बारामूला में ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

बारामूला पुलिस ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया,'यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ (1) के तहत की गई थी और यह पीएस उरी के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत मामले की एफआईआर संख्या 54/2022 से जुड़ी है.'

पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान 'अवैध रूप से अर्जित संपत्ति' के रूप में की गई थी. पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी, यह ऑपरेशन नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

इससे पहले, गुरुवार को जिले में एक और ड्रग तस्कर की 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी. पुलिस ने बताया कि ड्रग तस्कर की पहचान बारामूला के ट्रमगुंड ह्यगम सोपोर इलाके के निवासी फैयाज अहमद दर्म की पत्नी अफरोजा बेगम अफरोजा के रूप में हुई है. अफरोजा के एक मंजिला आवासीय मकान को पुलिस ने कुर्क कर लिया. यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ(1) के तहत की गई.

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