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अवैध विज्ञापन मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए बाबा रामदेव, तो जारी हो गया समन - Patanjali Advertisement Case - PATANJALI ADVERTISEMENT CASE

केरल के कोझिकोड कोर्ट में पतंजलि उत्पादों को बनाने वाली कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ अवैध विज्ञापनों के एक मामले में सुनवाई 6 अगस्त को होने वाली है. जानकारी के अनुसार इस मामले में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को आरोपी बनाया गया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 3, 2024, 7:46 PM IST

कोझिकोड: पतंजलि उत्पादों के नाम पर अवैध विज्ञापनों के मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी. इस मामले के आरोपी बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण आज कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए मामले को विचारार्थ स्थानांतरित कर दिया गया. केरल के कोझिकोड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें समन भेजा गया.

दर्ज की गई शिकायत में बाबा रामदेव को दूसरा और आचार्य बालकृष्ण को तीसरा आरोपी बनाया गया है. प्रतिवादी पतंजलि समूह की दवा कंपनी दिव्य फार्मेसी है. जानकारी के अनुसार दिव्य फार्मेसी पर भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा मामला दर्ज किया गया. उनके खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

कोझिकोड कोर्ट में यह मामला समाचार पत्रों में विज्ञापनों से संबंधित है. जानकारी के अनुसार यह मामला डॉक्टर केवी बाबू नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया. उन्होंने राज्य औषधि नियंत्रक से शिकायत की थी. पिछले सितंबर में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर मामला दर्ज किया गया.

वे यौन समस्याओं और बांझपन के लिए वैज्ञानिक समाधान होने का दावा करते हुए पांच दवाओं का विज्ञापन कर रहे थे. कानून यौन समस्याओं और बांझपन सहित 54 बीमारियों के लिए दवा के विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है. इसलिए दिव्य फार्मेसी ने कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन दिया. इसी को लेकर पतंजलि के खिलाफ विज्ञापन मामला चल रहा है.

कोझिकोड: पतंजलि उत्पादों के नाम पर अवैध विज्ञापनों के मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी. इस मामले के आरोपी बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण आज कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए मामले को विचारार्थ स्थानांतरित कर दिया गया. केरल के कोझिकोड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें समन भेजा गया.

दर्ज की गई शिकायत में बाबा रामदेव को दूसरा और आचार्य बालकृष्ण को तीसरा आरोपी बनाया गया है. प्रतिवादी पतंजलि समूह की दवा कंपनी दिव्य फार्मेसी है. जानकारी के अनुसार दिव्य फार्मेसी पर भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा मामला दर्ज किया गया. उनके खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

कोझिकोड कोर्ट में यह मामला समाचार पत्रों में विज्ञापनों से संबंधित है. जानकारी के अनुसार यह मामला डॉक्टर केवी बाबू नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया. उन्होंने राज्य औषधि नियंत्रक से शिकायत की थी. पिछले सितंबर में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर मामला दर्ज किया गया.

वे यौन समस्याओं और बांझपन के लिए वैज्ञानिक समाधान होने का दावा करते हुए पांच दवाओं का विज्ञापन कर रहे थे. कानून यौन समस्याओं और बांझपन सहित 54 बीमारियों के लिए दवा के विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है. इसलिए दिव्य फार्मेसी ने कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन दिया. इसी को लेकर पतंजलि के खिलाफ विज्ञापन मामला चल रहा है.

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